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अवमानक खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करने पर दो विक्रेताओं पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

 



न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की कार्यवाही

written & edited by : ADIL AZIZ

कटनी (11 फरवरी) - कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक खाद्य पदार्थ दही के विक्रय के कारण विश्राम बाबा वार्ड, सुधार न्यास कॉलोनी कटनी स्थित पंजाब डेयरी के संचालक सांई प्रकाश सलूजा पर 20 हजार रूपये तथा माधवनगर कैरिन लाइन सिद्धार्थ ड्राई फ्रूट एवं खड़े मसाले के प्रोपराइटर सुनील दावडा पिता प्रकाशचंद दावडा को 20 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

मामला क्या है?

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा 6 फरवरी 2024 को पंजाब दूध डेयरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दूध, दही एवं पनीर का विक्रय किया जा रहा था। प्रतिष्ठान का एफएसएसएआई (FSSAI) रजिस्ट्रेशन पाया गया, और संचालक प्रकाश सलूजा ने बताया कि दुकान का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है।

निरीक्षण के दौरान संग्रहित दही एवं पनीर में मिलावट की आशंका होने पर नियमानुसार गवाहों की उपस्थिति में दही एवं पनीर के नमूने लिए गए। इन्हें जांच हेतु सीलबंद लिफाफे में भेजा गया। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 22 फरवरी 2024 को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें नमूने को अवमानक घोषित किया गया।

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विक्रेता को इसकी प्रति प्रदान की गई और नमूने के द्वितीय भाग की पुनः जांच के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया। लेकिन विक्रेता ने कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत न्यायालय में विधिवत मुकदमा दायर किया गया।

न्यायालय की कार्यवाही

विक्रेता को न्यायालय में उपस्थित होने का अवसर दिया गया, लेकिन बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। इस कारण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के उल्लंघन के चलते और लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, न्याय निर्णायक अधिकारी ने साईं दूध डेयरी के संचालक राहुल ठाकुर पिता मौजी ठाकुर निवासी ग्राम छपरा थाना तहसील स्लीमनाबाद को 15 हजार रुपये तथा पंजाब डेयरी फर्म के संचालक सांई प्रकाश सलूजा निवासी सिंघई कॉलोनी, गुरूनानक मार्केट, बरही रोड कटनी को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड भुगतान की समयसीमा

अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा में दोनों खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

मिलावट पर प्रशासन की सख्ती

प्रशासन द्वारा लगातार खाद्य सुरक्षा को लेकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी और नियमित जांच जारी रहेगी।

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