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कटनी में आदतन अपराधी पर बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर आशीष तिवारी ने 4 माह के लिए जिला बदर किया

 



कटनी, 30 अगस्त 2026। कटनी जिले में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोकेश उर्फ लवकेश, पिता धनीराम वासुदेव, उम्र 28 वर्ष, निवासी सलैया फाटक, थाना स्लीमनाबाद के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति को आगामी 4 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं के साथ-साथ जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना और उमरिया जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने उसे निर्धारित अवधि में संबंधित क्षेत्रों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई

जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई। प्रतिवेदन में संबंधित व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों और पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया था।

प्रशासन के मुताबिक लोकेश वर्ष 2017 से थाना स्लीमनाबाद क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध अब तक 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है।

इन प्रकरणों में अश्लील कार्य, जानबूझकर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों से संबंधित मामले शामिल बताए गए हैं। संबंधित मामलों में विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं और मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण और न्यायालय में विचाराधीन मामले को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।

पहले भी की गई थीं प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां

प्रशासन के अनुसार पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं होने की बात पुलिस प्रतिवेदन में सामने आई।

जिला प्रशासन ने मामले को केवल व्यक्तिगत स्तर की कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक सुरक्षा पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को भी कार्रवाई का आधार माना।

इसी आधार पर जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई का आदेश पारित किया।

24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाने का आदेश

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लोकेश उर्फ लवकेश को आदेश की तामील के बाद 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही आदेश में जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना और उमरिया जिलों की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहने की बात कही गई है। यह निष्कासन कुल 4 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

जिला बदर जैसी कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, जिनके संबंध में प्रशासन को यह आशंका होती है कि उनकी गतिविधियां क्षेत्र की शांति, कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

मध्यप्रदेश में जिला बदर की कार्रवाई राज्य सुरक्षा से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 से संबंधित आधिकारिक अधिसूचनाएं मध्यप्रदेश शासन के विधिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

इस प्रकार की कार्रवाई में पुलिस या संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, व्यक्ति के पूर्व आचरण, आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है।

पाठक संबंधित कानून एवं प्रशासनिक प्रावधानों की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश शासन के आधिकारिक विधिक पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज देख सकते हैं।

कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन का सख्त रुख

कटनी जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर आशीष तिवारी को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में दर्ज किया गया है।

हाल के दिनों में भी जिला प्रशासन की ओर से अलग-अलग मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जिला बदर का यह आदेश प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था के मामले में अपनाए जा रहे सख्त रुख को दर्शाता है।

सार्वजनिक शांति और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता

जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब किसी व्यक्ति की गतिविधियों से सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका सामने आती है, तब संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

इस मामले में भी पुलिस प्रतिवेदन में लगातार आपराधिक गतिविधियों और पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया गया था। प्रशासन ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चार माह के जिला बदर का आदेश पारित किया।

आदेश का संक्षिप्त विवरण

  • नाम: लोकेश उर्फ लवकेश

  • पिता का नाम: धनीराम वासुदेव

  • उम्र: 28 वर्ष

  • निवास: सलैया फाटक, थाना स्लीमनाबाद, जिला कटनी

  • कार्रवाई: जिला बदर

  • अवधि: 4 माह

  • प्रभावित क्षेत्र: कटनी, जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना और उमरिया की राजस्व सीमाएं

  • बाहर जाने की समय-सीमा: 24 घंटे

  • कार्रवाई का आधार: पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन एवं मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान

प्रशासनिक आदेश के बाद आगे क्या?

जिला बदर आदेश लागू होने के बाद संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक आदेश में उल्लेखित क्षेत्रों से बाहर रहना होगा। आदेश की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र की होती है।

यदि आदेश में निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन होता है तो संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आगे की कार्रवाई उसके मामले में लागू कानून और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार ही होगी।

कटनी प्रशासन की ओर से की गई यह कार्रवाई ऐसे मामलों में प्रशासनिक स्तर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल का उदाहरण है। फिलहाल आदेश की अवधि चार माह निर्धारित की गई है।


नोट: यह समाचार जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी और उपलब्ध आधिकारिक विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना है।

Written & Edited By : ADIL AZIZ
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 30 अगस्त 2026
 रात 11:02 बजे IST

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