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बिना परमिट गुड़ परिवहन पर मंडी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई

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बिना परमिट गुड़ परिवहन पर मंडी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई

कटनी (31 अगस्त) – कृषि उपज मंडी में बिना परमिट के अवैध रूप से गुड़ ले जाने वाले व्यापारियों पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर गठित निरीक्षण दल ने रविवार को एक व्यापारी को 45 क्विंटल गुड़ बिना परमिट के परिवहन करते पकड़ा और उस पर मंडी अधिनियम के तहत 13,350 रुपये का जुर्माना लगाया।




बिना परमिट गुड़ ले जाते पकड़ा वाहन

निरीक्षण दल ने कृषि मंडी क्षेत्र से गुजर रहे वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 4952 को रोका। जब वाहन की जांच की गई तो उसमें 45 क्विंटल गुड़ पाया गया, जिसे किसी वैध परमिट के बिना ले जाया जा रहा था। मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत व्यापारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया।


जुर्माने की पूरी राशि जमा

कार्रवाई के दौरान व्यापारी पर कुल 13,350 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें पांच गुना मंडी शुल्क 10,350 रुपये और समझौता शुल्क 3,000 रुपये शामिल थे। यह पूरी राशि तत्काल मंडी खाते में जमा कराई गई।


निरीक्षण दल की भूमिका

इस कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दल में कई अधिकारी शामिल रहे।

  • एसडीएम कटनी एवं भारसाधक अधिकारी प्रमोद कुमार चतुर्वेदी

  • कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के.के. नरगांवे

  • मंडी निरीक्षक सी.एस. मरावी

  • सहायक उप निरीक्षक सीताराम मार्को

  • निरीक्षण दल सदस्य राजकुमार पंचेश्वर

इन अधिकारियों ने मिलकर जांच की और बिना परमिट गुड़ परिवहन के मामले में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की।


कलेक्टर के निर्देश और प्रशासनिक सख्ती

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि कृषि उपज मंडी में दलालों और बिचौलियों की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए मंडी अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।


किसानों के हित में उठाया गया कदम

इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि किसानों की उपज पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्सर व्यापारी बिना परमिट के माल ढुलाई कर किसानों और मंडी दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन प्रशासन की यह सख्ती अब ऐसे लोगों के खिलाफ चेतावनी है।


मंडी अधिनियम की अहमियत

मंडी अधिनियम किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत बिना अनुमति किसी भी कृषि उत्पाद का परिवहन गैरकानूनी है। यह नियम व्यापारियों को पारदर्शिता और किसानों को सही मूल्य दिलाने में मदद करता है।


आगे की कार्रवाई और प्रभाव

कलेक्टर के निर्देशों से साफ है कि आगे भी ऐसी कार्यवाही लगातार होगी। यदि व्यापारी नियमों की अनदेखी करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक होने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इससे न केवल मंडी व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि किसानों का विश्वास भी बढ़ेगा।

कटनी में 45 क्विंटल गुड़ बिना परमिट ले जाने वाले व्यापारी पर की गई इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन अब किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कदम किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत की खबर है और मंडी व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।


Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
Email : publicnewsviews1@gmail.com


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