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आदतन अपराधी पर कलेक्टर यादव की सख्त कार्रवाई, 3 माह तक थाने में होगी अनिवार्य हाजिरी

 



कटनी (08 सितम्बर) – जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने एक आदतन अपराधी पर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तीन माह तक थाने में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

गोविंद्र पिता रज्जु निषाद, उम्र 40 वर्ष, निवासी छोटी खिरहनी थाना एनकेजे, पर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप है। वर्ष 2006 से अब तक उसके खिलाफ कुल 18 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में गाली-गलौज करना, मारपीट करना, धारदार हथियार से धमकी देना, जुआ-सट्टा संचालन और गांजा जैसे अवैध मादक पदार्थ की बिक्री शामिल है।


लगातार अपराधों से बिगड़ती शांति व्यवस्था

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गोविंद्र की गतिविधियों के कारण क्षेत्र में आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। मोहल्ले के लोग उसकी आपराधिक हरकतों से परेशान हैं। कई बार पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, मगर इसके बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं दिखा।

अवैध गतिविधियों से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि स्थानीय लोग भी भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर थे। यही कारण रहा कि जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया।


मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

जिला दंडाधिकारी यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम (MPRA) के तहत यह कार्रवाई की है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन व्यक्तियों पर नियंत्रण करना है, जो बार-बार अपराध करके समाज की शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

निर्देश के मुताबिक, आगामी तीन माह तक प्रत्येक माह की 1 से 16 तारीख के बीच गोविंद्र को थाना एनकेजे में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि वह इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।


आदतन अपराधियों पर नियंत्रण की जरूरत

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि ऐसे अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई न हो तो वे समाज के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। अक्सर ये अपराधी जुआ, सट्टा, अवैध शराब और नशे के कारोबार में लिप्त रहते हैं।

कटनी सहित प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के मामलों को देखते हुए प्रशासन समय-समय पर आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना और आम नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।


इलाके के लोगों में राहत की भावना

इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों में राहत की भावना है। निवासियों का कहना है कि लंबे समय से अपराधी की हरकतों से परेशान होकर वे डर और दहशत के माहौल में जी रहे थे। अब प्रशासन की इस कार्रवाई से उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनेगा।


पुलिस अधीक्षक की भूमिका

इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक की भूमिका अहम रही। उनके प्रतिवेदन के आधार पर ही यह कदम उठाया गया। पुलिस का कहना है कि गोविंद्र जैसे अपराधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और यदि उसने फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कीं तो उसे जेल भेजने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा।


कानून का संदेश – अपराधियों के लिए चेतावनी

इस मामले से साफ संदेश जाता है कि प्रशासन आदतन अपराधियों को बख्शने वाला नहीं है। किसी भी स्थिति में यदि अपराधी का व्यवहार समाज के लिए खतरा बनेगा, तो प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम अन्य अपराधियों के लिए भी चेतावनी है कि वे यदि अपराधों में लिप्त रहते हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी।


समाज में अपराधियों के खिलाफ एकजुटता जरूरी

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज के लोगों को भी अपराधियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। जब तक स्थानीय नागरिक पुलिस को समय-समय पर जानकारी नहीं देंगे, तब तक ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर रोक पाना कठिन होगा।


भविष्य की कार्रवाई और संभावनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। लेकिन यह तभी कारगर होगी जब पुलिस लगातार निगरानी रखे और समाज का सहयोग भी साथ रहे।

प्रशासन ने संकेत दिया है कि यदि अपराधी आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसकी गिरफ्तारी और निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कटनी जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाकर ही समाज में शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सकती है।

गोविंद्र जैसे अपराधियों पर कार्रवाई से जनता का विश्वास प्रशासन और कानून व्यवस्था पर और अधिक मजबूत हुआ है।


✍️ Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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कटनी में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने आदतन अपराधी पर बड़ी कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधी को तीन माह तक थाने में हाजिरी देने के आदेश। जानें पूरा मामला।



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