अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय पर अर्थदंड
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई कार्यवाही
कटनी (7 फरवरी) - कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसमें प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दंडात्मक कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक खाद्य पदार्थ दही एवं पनीर के विक्रय के कारण अनावेदक सांई दूध डेयरी स्लीमनाबाद के संचालक राहुल ठाकुर को 15 हजार रुपये तथा माधवनगर केरन लाइन स्थित सिद्धार्थ ड्राई फ्रूट एवं खड़े मसाले के प्रोपराइटर सुनील दावडा को 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
यह है मामला
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा 29 जनवरी 2024 को स्लीमनाबाद तिराहा स्थित साईं दूध डेयरी में निरीक्षण किया गया। वहां खोवा, दही एवं पनीर विक्रय किया जा रहा था। गुणवत्ता पर संदेह होने पर नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गए। जांच में नमूने अवमानक पाए गए। विक्रेता को मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
दूसरे मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार दुबे ने डायमंड स्कूल केरन लाइन माधवनगर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान सिद्धार्थ ड्राई फ्रूट एवं खड़े मसाले का निरीक्षण किया। वहां खाद्य कारोबार संचालन के लिए आवश्यक पंजीयन नहीं पाया गया। तीन कमरों में फसलों का भंडारण और पैकिंग की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान 50 किलोग्राम जीरा, 30 किलोग्राम तेजपत्ता, 50 किलोग्राम छबीला, 10 किलोग्राम दालचीनी और 3600 एवरेस्ट चिकन मसाला पाउच पाए गए। गुणवत्ता पर संदेह होने पर जीरा, तेजपत्ता एवं मसाले के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच में नमूने अवमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 20 हजार रुपये का दंड लगाया गया।
निर्देश और चेतावनी
निर्धारित अर्थदंड की राशि को तीस दिन के भीतर ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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