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बरही एवं पौंडी खुर्द राशन दुकान के विक्रेता द्वारा 13 लाख रुपये से अधिक के खाद्यान्न की हेरा-फेरी, उमरिया पान पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर




written & edited by : ADIL AZIZ

कटनी (29 जनवरी) - ढीमरखेड़ा विकासखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित मूल्य की दुकान बरही (दुकान कोड नंबर 4206010) और पौंडी खुर्द (दुकान कोड नंबर 4206007) में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के गबन का मामला सामने आया है। इन दोनों दुकानों के विक्रेता सनिल पटेल द्वारा कुल 13 लाख 7 हजार 299 रुपये की खाद्य सामग्री में अनियमितता करने पर 28 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रिजेश कुमार यादव द्वारा भारतीय न्याय संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उमरिया पान पुलिस थाना में दो एफआईआर दर्ज कराई गई।

ढीमरखेड़ा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता का यह दसवां मामला

ढीमरखेड़ा क्षेत्र में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता का दसवां मामला है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के सख्त रवैये के कारण यह एफआईआर दर्ज की गई है।

क्या है पूरा मामला?

बरही उचित मूल्य दुकान की अनियमितता

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई जांच में बरही उचित मूल्य दुकान के पीओएस मशीन के ऑनलाइन पोर्टल में निम्नलिखित खाद्य सामग्री दर्ज पाई गई:

  • गेहूं – 83.95 क्विंटल

  • चावल – 110.24 क्विंटल

  • नमक – 4.05 क्विंटल

  • शक्कर – 0.42 क्विंटल

  • मूंग – 0.10 क्विंटल

लेकिन जब भौतिक सत्यापन किया गया तो स्टॉक में निम्नलिखित सामग्री ही पाई गई:

  • गेहूं – 22.20 क्विंटल

  • चावल – 29.30 क्विंटल

  • नमक – 4.5 क्विंटल

  • शक्कर – 0.12 क्विंटल

  • मूंग – 0 क्विंटल

घोटाले का कुल मूल्य

इस जांच में 4 लाख 31 हजार 755 रुपये मूल्य के खाद्यान्न की हेरा-फेरी की पुष्टि हुई।

पौंडी खुर्द उचित मूल्य दुकान की अनियमितता

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई जांच में पौंडी खुर्द उचित मूल्य दुकान के पीओएस मशीन के ऑनलाइन पोर्टल में निम्नलिखित खाद्य सामग्री दर्ज पाई गई:

  • गेहूं – 209.23 क्विंटल

  • चावल – 100.71 क्विंटल

  • नमक – 3.60 क्विंटल

  • शक्कर – 0.02 क्विंटल

  • मूंग – 0.45 क्विंटल

लेकिन जब भौतिक सत्यापन किया गया तो स्टॉक में कोई भी खाद्य सामग्री मौजूद नहीं थी।

घोटाले का कुल मूल्य

इस मामले में कुल 8 लाख 75 हजार 544 रुपये की खाद्य सामग्री गबन की गई।

दर्ज की गई एफआईआर और धाराएं

इन गबन के मामलों में सनिल पटेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 एवं 318 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत उमरिया पान पुलिस थाना में दो प्राथमिकी (क्रमांक 0030 और 0031) दर्ज की गई हैं

सरकारी उचित मूल्य दुकानों पर हो रही अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती बढ़ती जा रही है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर हुई कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


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