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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की प्रक्रिया: 29 अक्टूबर से प्रारंभ



कटनी, 24 अक्टूबर – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम के तहत 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इस दिन से नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करने और नाम हटवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह अभियान उन सभी योग्य नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं करवा पाए हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नामांकन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने योग्य नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए जागरूक हों। उन्होंने बताया कि नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पात्र नागरिक इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।

दावे और आपत्तियों का समाधान

29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गलती, नाम में त्रुटि या अन्य बदलाव की आवश्यकता हो तो नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, 24 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम मतदाता सूची सही और अद्यतित हो।

विशेष शिविर का आयोजन

निर्वाचन आयोग ने नवम्बर माह में चार विशेष शिविरों का आयोजन भी किया है। ये शिविर 9, 10, 16 और 17 नवम्बर को आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के दौरान नागरिक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने नामांकन संबंधी किसी भी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा मिल सके और वे किसी भी असुविधा से बच सकें।

अंतिम प्रकाशन और हेल्थ पैरामीटर चेकिंग

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इसके पहले, हेल्थ पैरामीटर की जांच, डाटा बेस का अपडेट और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएँ 1 जनवरी 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के समय मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न हो और सभी योग्य मतदाता अपना मताधिकार बिना किसी रुकावट के प्रयोग कर सकें।

टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों या जानकारी के लिए संपर्क कर सकता है। इससे नागरिकों को किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी और वे समय रहते अपने सभी मुद्दों का समाधान कर सकेंगे।

अक्टूबर माह का वेतन और पारिश्रमिक भुगतान: 28 अक्टूबर तक निर्देश
कटनी, 24 अक्टूबर – मध्यप्रदेश राज्य शासन ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2024 का वेतन, मानदेय, और पारिश्रमिक 28 अक्टूबर 2024 तक भुगतान कर दिया जाएगा। दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि कर्मचारियों को समय पर धनराशि प्राप्त हो सके। यह निर्देश सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिए गए हैं कि वे समय पर वेतन और पारिश्रमिक के देयक को तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें।

आउटसोर्स एजेंसियों का भुगतान भी समय पर होगा

इसके साथ ही, आउटसोर्स एजेंसियों को भी 28 अक्टूबर तक उनके व्यवसायिक सेवाओं के लिए देय राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी समय पर पारिश्रमिक प्राप्त हो और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कहा है कि सभी अधिकारी 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अपने सभी देयक को नियमानुसार तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें। इसके बाद देयक प्रस्तुत करने पर यदि कोई विलंब होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इस दिशा में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की देरी होने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और संशोधन करवाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित करती है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, जैसे टोल फ्री नंबर 1950, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से आवेदन की सुविधा और विशेष शिविरों का आयोजन। नागरिकों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि वे आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

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