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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की प्रक्रिया: 29 अक्टूबर से होगी शुरू

 


written & edited by : ADIL AZIZ

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। यह प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगी, जो सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके तहत, जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, साथ ही अपने विवरणों में सुधार भी कर सकते हैं।


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क्यों है यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण?

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना न केवल एक कानूनी अधिकार है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में हो। यह उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही उपयोग करने में मदद करता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और सुनिश्चित करें कि उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन करवाने के लिए आप दो तरह से आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन प्रक्रिया:
    • नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नाम को मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
    • इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण देना होगा।
  2. ऑफलाइन प्रक्रिया:
    • इसके तहत, आप अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं।
    • साथ ही, विशेष शिविरों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं जो अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किए जाएंगे।



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विशेष शिविरों का आयोजन

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत नवंबर 2024 में 4 विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित होंगे:

  • 9 और 10 नवंबर (शनिवार-रविवार)
  • 16 और 17 नवंबर (शनिवार-रविवार)

इन शिविरों में आप जाकर अपने नाम को जुड़वाने, हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

दावे और आपत्तियां

29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उनके नाम या विवरण में कोई त्रुटि है, तो वे इस अवधि में इसे ठीक कर सकते हैं। सभी दावे और आपत्तियां 24 दिसंबर तक निपटाई जाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम सूची में कोई गलती न हो।

टोल-फ्री हेल्पलाइन:

जो नागरिक मतदाता सूची से संबंधित जानकारी चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके लिए टोल-फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। इस नंबर पर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया से संबंधित हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे जुड़वाएं अपना नाम?

  1. आवेदन पत्र भरें: सबसे पहले आपको आवेदन पत्र (फॉर्म-6) भरना होगा, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है।

  2. आवश्यक दस्तावेज:

    • उम्र प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
    • पते का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड आदि)
  3. सबमिट करें:

    • ऑनलाइन प्रक्रिया में, आप अपनी जानकारी भरने के बाद दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
    • ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए, आप निकटतम निर्वाचन कार्यालय जाकर या विशेष शिविरों में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

नाम हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया

अगर आपको अपना नाम हटवाना है या कोई संशोधन कराना है, तो आप फॉर्म-7 का उपयोग कर सकते हैं। इस फॉर्म के माध्यम से आप अपने पुराने विवरणों को हटाकर नए विवरण दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपनी जानकारी में बदलाव करवाना चाहते हैं।

अंतिम प्रकाशन और स्वास्थ्य परीक्षण

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा। इससे पहले, 1 जनवरी 2025 तक सभी विवरणों का स्वास्थ्य परीक्षण (Health Parameter) किया जाएगा, ताकि कोई भी त्रुटि न रह जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों के सही और सटीक विवरण मतदाता सूची में शामिल किए जाएं।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, संशोधन करवाना या नाम हटवाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का सही उपयोग करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराए। इस वर्ष भारत निर्वाचन आयोग ने इसे और भी आसान और सुगम बना दिया है। चाहे आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करें या विशेष शिविरों का लाभ उठाएं, यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही और सटीक तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो।

इस बार टोल-फ्री नंबर 1950 के माध्यम से भी आपको हर तरह की सहायता मिलेगी। इसलिए, देर न करें और 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया का हिस्सा बनें।


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