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पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना: आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2024



written & edited by : ADIL AZIZ

कटनी (9 सितंबर): मध्यप्रदेश के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और कैमरामैन के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वे स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना के लाभ उठा सकते हैं। जनसंपर्क विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। यह योजना पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना के मुख्य बिंदु

यह योजना पत्रकारों, फोटोग्राफरों और कैमरामैन के लिए बीमा की सुविधाएं प्रदान करती है। योजना के तहत दो प्रकार के बीमा का विकल्प दिया जा रहा है:

  1. स्वास्थ्य बीमा: 4 लाख रुपये तक का।
  2. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: 10 लाख रुपये तक का।

इसके साथ ही दूसरा विकल्प भी दिया गया है जिसमें:

  1. स्वास्थ्य बीमा: 2 लाख रुपये तक का।
  2. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: 5 लाख रुपये तक का।

पात्रता

योजना का लाभ 21 से 70 वर्ष की उम्र के सभी संचार प्रतिनिधि उठा सकते हैं। खास बात यह है कि जो पत्रकार पहले से इस योजना में शामिल हैं, वे 70 वर्ष की उम्र के बाद भी इसके पात्र बने रहेंगे।

संचार प्रतिनिधि की उम्र के आधार पर बीमा प्रीमियम का एक हिस्सा शासन द्वारा वहन किया जाएगा:

  • 60 वर्ष तक के पत्रकारों के बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा।
  • 61 से 65 वर्ष के पत्रकारों के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा।

65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों के बीमा प्रीमियम का पूरा भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

परिवार को बीमा में शामिल करने की सुविधा

पत्रकार अपने पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित) और माता-पिता को भी बीमा योजना में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

पूर्व बीमारियों का कवरेज

बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी, जिससे पत्रकारों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम पत्रकारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी अवसर

इस योजना का लाभ सिर्फ अधिमान्य पत्रकारों तक सीमित नहीं है। गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी यह सुविधा दी जाएगी, बशर्ते वे जनसंपर्क संचालनालय द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और बाकी 50 प्रतिशत पत्रकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के पत्रकार शामिल होंगे:

  • दैनिक समाचार पत्र: चार प्रतिनिधि।
  • साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र-पत्रिका: दो प्रतिनिधि।
  • वेब मीडिया (डीएवीपी में पंजीकृत): दो प्रतिनिधि।

योजना के तहत प्रत्येक श्रेणी में प्रथम 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। इसके अलावा, मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो नई दिल्ली में कार्यरत हैं, उन्हें भी योजना में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।

बीमा की अवधि

यह बीमा योजना एक साल के लिए लागू होगी। अधिमान्य पत्रकारों की नई बीमा पॉलिसी 4 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी, जबकि गैर अधिमान्य पत्रकारों की पॉलिसी 1 नवंबर 2024 से लागू होगी।

कैशलेस उपचार सुविधा

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत चिन्हित अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, उन्हें ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जो इलाज के दौरान सहायक होगा।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। फार्म ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए पत्रकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समय पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं:

  • फार्म-16।
  • पीपीएफ कटौती की स्लिप (गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए)।
  • एनईएफटी द्वारा प्रीमियम का भुगतान और यूटीआर नंबर की जानकारी।

सभी आवश्यक जानकारी जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से पत्रकार ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, जिसमें अक्सर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना पत्रकारों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने का एक प्रभावी माध्यम है। पत्रकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय पर आवेदन करें और योजना के तहत मिलने वाले लाभों का अधिकतम उपयोग करें।

यह योजना न केवल पत्रकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करती है, बल्कि उनके कठिन समय में उन्हें सहारा भी देती है। इसलिए, सभी पात्र पत्रकारों को इस योजना में अवश्य आवेदन करना चाहिए और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।


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