ओव्हर लोड कर चूना पत्थर का अवैध परिवहन: 31,044 रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कर वाहन किया गया मुक्त
written and edited by : Adil Aziz अगस्त 08, 2024
कटनी, 8 अगस्त - जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार, खनिज विभाग ने जिले में खनिज गौण के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रखी है। इसी क्रम में, हाल ही में एक ट्रेक्टर ट्राली में ओव्हर लोड कर चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए वाहन से 31,044 रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कराकर उसे मुक्त कर दिया गया।
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चूना पत्थर का अवैध परिवहन: रमगढ़ा में हुआ खुलासा
25 जुलाई को जिला खनिज अधिकारी की टीम ने ग्राम रमगढ़ा के पास आकस्मिक जांच के दौरान ट्रेक्टर ट्राली (वाहन क्रमांक एमपी 54 ए 2624) में अवैध रूप से चूना पत्थर का परिवहन करते हुए पाया। ट्रेक्टर का चालक सिपाही केवट, निवासी विलायतकला, तहसील बड़वारा, 2.69 घनमीटर चूना पत्थर का अवैध परिवहन कर रहा था। यह मामला सामने आने पर खनिज विभाग द्वारा वाहन को तुरंत जप्त कर लिया गया और मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
प्रशमन शुल्क की प्रक्रिया और वाहन की रिहाई
खनिज विभाग ने अनावेदक पर 31,044 रुपये का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया और उसे जमा कराने का निर्देश दिया। अनावेदक ने खनिज विभाग के निर्देश का पालन करते हुए निर्धारित राशि चालान के माध्यम से जमा कराई और वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया। जिला खनिज अधिकारी ने इस मामले को कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क जमा किए जाने के बाद जब्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की स्वीकृति दी।
अवैध खनिज परिवहन पर सख्त निगरानी
कटनी जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के मामलों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के कारण अवैध गतिविधियों में कमी आई है, और खनिज विभाग द्वारा निरंतर छापेमारी और जांच की जा रही है। इससे जिले में खनिज उत्खनन और परिवहन की पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।
खनिज विभाग की सक्रियता से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण
खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित जांच, आकस्मिक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई के चलते अवैध खनिज उत्खनन के मामलों में कमी आ रही है। इससे जिले में खनिज संसाधनों का सही और नियंत्रित उपयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी बना रह रहा है।
मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम 2022 के तहत कार्रवाई
मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम 2022 के तहत अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस नियम के अंतर्गत, अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहनों, औजारों, और अन्य सामग्रियों को जप्त करने और जुर्माने की राशि जमा कराने के बाद उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था है। यह नियम खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने और कानून के दायरे में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
किसानों और पर्यावरण के लिए खनिज विभाग का योगदान
खनिज विभाग की इस प्रकार की सख्त कार्रवाई न केवल खनिज संसाधनों के संरक्षण में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे किसानों और स्थानीय समुदायों को भी लाभ मिल रहा है। अवैध खनिज उत्खनन के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों की खेतीबाड़ी पर भी असर पड़ता है। ऐसे में, खनिज विभाग की सक्रियता से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और कृषि को संरक्षित रखने में मदद मिल रही है।
भविष्य के लिए दिशा-निर्देश
कटनी जिले में खनिज विभाग और जिला प्रशासन की इस प्रकार की सक्रियता से अन्य क्षेत्रों में भी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। भविष्य में, खनिज विभाग द्वारा और भी सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी, जिससे अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन की घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही, खनिज संसाधनों का सही और सतत उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध रहें।
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