कटनी जिले के विजयराघवगढ़ और कैमोर थाना क्षेत्र में लागू हुए निषेधात्मक आदेश — बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना, रैली पर रोक
📅 प्रकाशन तिथि: 29 अक्टूबर 2025
✍️ Written & Edited By : आदिल अज़ीज़ (जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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🚨 प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उठाया कड़ा कदम
कटनी जिले में हाल ही में हुई एक हत्या की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए विजयराघवगढ़ और कैमोर थाना क्षेत्र में निषेधात्मक आदेश (Prohibitory Orders) लागू कर दिए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नीलांबर मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है।
यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि लोक शांति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बना रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
⚖️ आदेश का उद्देश्य — शांति और जनसुरक्षा
मंगलवार, 28 अक्टूबर को नगर पंचायत कैमोर में एक व्यक्ति की हत्या के बाद प्रशासन को यह आशंका हुई कि स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। इसी के मद्देनज़र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किया।
जारी आदेश के अनुसार —
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बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे।
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किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, रैली, सम्मेलन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
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कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय या साम्प्रदायिक तनाव फैलने की संभावना हो।
🧾 अनुमति अनिवार्य — विवाह और शव यात्रा को छूट
इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध विवाह समारोह और शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
हालांकि, यदि कोई राजनीतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन या अन्य समूह कोई रैली, आमसभा या ज्ञापन देना चाहता है, तो उन्हें कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले उपखंड मजिस्ट्रेट, विजयराघवगढ़ / बरही से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
🪖 हथियारों और ज्वलनशील पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति —
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अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, चाकू, भाला, तलवार, छुरा जैसे हथियार लेकर नहीं चलेगा।
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किसी भी सार्वजनिक स्थल या घर की छत पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं एकत्र नहीं करेगा।
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इन वस्तुओं का सार्वजनिक प्रदर्शन या उपयोग करना भी पूरी तरह निषिद्ध है।
केवल पुलिसकर्मी और ऐसे अधिकृत अधिकारी जो अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन हेतु हथियार रखते हैं, उन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
⚠️ आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
📜 एक पक्षीय आदेश — आपत्ति का अवसर भी उपलब्ध
चूंकि यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश से प्रभावित महसूस करता है, वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (7) के तहत अपनी आपत्ति या आवेदन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
यह कदम प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था को बनाए रखने और संभावित विवादों को रोकने के लिए लिया गया है।
🕊️ प्रशासन की अपील — शांति और सौहार्द बनाये रखें
कटनी जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, और शांति, भाईचारा व आपसी सौहार्द बनाए रखें।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
📢 नागरिकों की जिम्मेदारी — कानून का सम्मान करें
इस प्रकार के आदेश का उद्देश्य जनता को सीमित करना नहीं बल्कि संवेदनशील समय में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जनता से अपेक्षा की गई है कि वे नियमों का पालन करें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें, और किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाकर रखें।
🌐 निषेधात्मक आदेश का दायरा
यह आदेश विशेष रूप से थाना विजयराघवगढ़ एवं थाना कैमोर क्षेत्र के लिए जारी किया गया है।
इन दोनों क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या गतिविधि से तनाव उत्पन्न होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
🧭 कानूनी पृष्ठभूमि — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
धारा 163 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन को यह अधिकार है कि यदि किसी क्षेत्र में लोक शांति या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, तो वह उस क्षेत्र में निषेधात्मक आदेश लागू कर सकता है।
यह धारा पुराने सीआरपीसी की धारा 144 के समान कार्य करती है, जिसे 2023 में संशोधित कर नया नाम दिया गया है।
कटनी जिले के विजयराघवगढ़ और कैमोर क्षेत्रों में लागू यह निषेधात्मक आदेश प्रशासन की ओर से शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का एक सशक्त कदम है।
स्थानीय नागरिकों को चाहिए कि वे प्रशासनिक आदेशों का पूर्ण पालन करें और किसी भी अफवाह या उकसावे से बचें।
शांति और आपसी सद्भाव ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है — इसे कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
🖋️ Written & Edited By : आदिल अज़ीज़ (जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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