कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर कार्रवाई — दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित, तीन अन्य पर अग्रिम आदेश तक रोक
औषधि निरीक्षकों की टीम की सघन जांच में नियमों का उल्लंघन उजागर — बिना जवाब प्रस्तुत किए संचालकों पर गिरी गाज
कटनी (13 अक्टूबर) – जिले में दवाओं की गुणवत्ता और औषधि विक्रय प्रणाली पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा की गई जांच में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि तीन अन्य मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।
यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के तहत की गई है, जिसमें नियम 65 (3) (4) के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।
⚖️ औषधि निरीक्षकों की जांच में सामने आईं अनियमितताएं
जांच के दौरान अग्रवाल मार्केट, स्लीमनाबाद तिराहा स्थित विनायक मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स और समदड़िया कॉलोनी, माधवनगर स्थित एस. एस. मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स में नियमों के उल्लंघन पाए गए। औषधि निरीक्षकों की टीम ने दोनों स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
लेकिन संचालकों द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने दोनों दुकानों के लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निगम प्रशासन के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान इन मेडिकल स्टोर्स में किसी भी प्रकार का औषधियों का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
🚫 ढीमरखेड़ा में तीन मेडिकल स्टोर्स पर भी गिरी गाज
इसी क्रम में, औषधि निरीक्षकों की टीम ने ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम सिलौड़ी स्थित तीन मेडिकल स्टोर्स — राय मेडिकल स्टोर्स, आरोग्य ड्रग स्टोर्स और सचिन फार्मेसी — का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये तीनों दुकानें बंद पाई गईं।
औषधि निरीक्षक दल ने संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सभी दस्तावेज, क्रय-विक्रय बीजक और फार्मासिस्ट की उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया था।
लेकिन निर्धारित तिथि तक कोई जवाब प्राप्त न होने पर, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से तीनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
अब तक के आदेशों के अनुसार, इन मेडिकल स्टोर्स में तब तक औषधियों की बिक्री पर रोक रहेगी जब तक संचालक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते और जांच पूरी नहीं होती।
🧾 लाइसेंस निलंबन का प्रभाव
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का सीधा असर उन मेडिकल स्टोर्स पर पड़ेगा जो बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति, बिना योग्य फार्मासिस्ट या गलत रिकॉर्ड के साथ दवाओं का व्यापार करते हैं।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने कहा कि “औषधियों का व्यवसाय अत्यंत संवेदनशील है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।”
💊 कानून और व्यवस्था की सख्ती जरूरी
कटनी जिला प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई न सिर्फ नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में है, बल्कि आम नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर की गई है। नकली, एक्सपायर्ड या बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
कलेक्टर आशीष तिवारी ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि —
“जिले में किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा यदि औषधि अधिनियम का उल्लंघन किया गया पाया गया, तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा।”
🧠 जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं
औषधि निरीक्षक टीम का कहना है कि भविष्य में भी जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान जारी रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध या असंगत गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
इन कार्रवाइयों से यह संदेश साफ है कि प्रशासन अब स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है।
📍 औषधि निरीक्षकों की टीम रही सक्रिय
कटनी जिले में औषधि निरीक्षक दल लगातार दवा दुकानों, फार्मेसियों और जनरल स्टोर्स की जांच कर रहा है।
इस टीम में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे के साथ कई निरीक्षक शामिल हैं, जो लाइसेंस, बिलिंग रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर और फार्मासिस्ट की उपस्थिति की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
प्रशासन का कहना है कि हर दुकान पर नियमों की जानकारी लिखित रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। किसी भी दुकान पर औषधियों की बिक्री फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही होनी चाहिए।
🚨 चेतावनी जारी
जिला प्रशासन ने अन्य मेडिकल स्टोर्स को भी चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो लाइसेंस रद्द करने से लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षण दल अब साप्ताहिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहा है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
🟢 प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी मेडिकल स्टोर पर बिना बिल दवा बेचना, एक्सपायर्ड दवा रखना या फर्जी ब्रांड की बिक्री जैसी गतिविधि दिखे, तो इसकी तुरंत सूचना औषधि निरीक्षक कार्यालय या सीएम हेल्पलाइन पर दें।
इससे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और जनता को सुरक्षित दवाएं मिल सकेंगी।
कटनी जिले में कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशन में की गई यह कार्रवाई बताती है कि अब प्रशासन स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में शिथिलता बर्दाश्त नहीं करेगा।
यह कदम जिले में पारदर्शिता, जनसुरक्षा और वैध औषधि विक्रय प्रणाली की दिशा में एक मजबूत पहल है।
जनता को भी चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के प्रति जागरूक रहें और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की शिकायत प्रशासन तक पहुंचाएं।
✍️ Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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