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आरटीई के तहत अशासकीय शालाओं की मान्यता के लिए समय सारिणी जारी

 



निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत महत्वपूर्ण सूचना

कटनी (1 जनवरी 2025): जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र ने सूचना जारी कर बताया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के अनुसार, सभी अशासकीय शालाओं को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना मान्यता के स्कूल संचालन नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकार ने आरटीई नियम 2011 के तहत संशोधित नियम 6 जनवरी 2023 के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रावधान किए हैं।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यकताएं

अशासकीय संस्थाओं और शालाओं के संचालकों को आरटीई एमपी मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:

  1. नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन:

    • आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करें।

    • आवेदन के साथ स्कूल भवन, प्रशिक्षित शिक्षकों और आवश्यक संसाधनों की जानकारी अपलोड करें।

    • जियो-टैग की गई फोटो को भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

  2. मानकों की पूर्ति:

    • आरटीई के मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

    • आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण सजगता के साथ करें।

समय सारिणी: सत्र 2025-26

जिला शिक्षा केंद्र ने सत्र 2025-26 के लिए मान्यता और मान्यता नवीनीकरण हेतु समय सारिणी जारी की है। यह समय सारिणी निम्न प्रकार है:

  • ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि: 23 दिसंबर 2024

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 23 जनवरी 2025

  • भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की समय सीमा: आवेदन के 15 कार्य दिवस के भीतर

  • मान्यता आवेदन का निराकरण: 23 फरवरी 2025

  • बीआरसीसी द्वारा आवेदन अग्रेषित करने की समय सीमा: 10 कार्य दिवस

अपील प्रक्रिया

यदि मान्यता आवेदन निरस्त होता है, तो स्कूल संचालक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

  1. कलेक्टर के समक्ष अपील:

    • मान्यता निरस्ती के 30 दिनों के भीतर अपील करें।

  2. कलेक्टर द्वारा निर्णय:

    • अपील प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

  3. आयुक्त और संचालक को द्वितीय अपील:

    • कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील की जा सकती है।

दिशा निर्देश और सिफारिशें

जिला परियोजना समन्वयक ने समस्त अशासकीय शालाओं, पंजीकृत सोसायटी और ट्रस्टों को निर्देशित किया है कि वे आरटीई अधिनियम के दिशा निर्देशों का पालन करें। नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लें।

आरटीई के लाभ और महत्त्व

आरटीई अधिनियम का उद्देश्य सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह न केवल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, बल्कि बच्चों के समग्र विकास में भी मदद करता है। अशासकीय स्कूलों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे आरटीई के तहत अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माध्यम बनें।

समय पर मान्यता प्रक्रिया पूरी करना सभी अशासकीय शालाओं के लिए अनिवार्य है। यह न केवल शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाता है, बल्कि स्कूल संचालन में भी पारदर्शिता लाता है। यदि आप अशासकीय स्कूल के संचालक हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप आरटीई के मानकों का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।







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