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अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत की जुर्माने की कार्रवाई , दूध डिब्बा के प्रोपराइटर रधु पाण्डेय पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

 



कटनी (8 दिसंबर): जिले में मिलावट मुक्त अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रशासन द्वारा कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में महावीर कॉलोनी स्थित मेसर्स दूध डिब्बा के प्रोपराइटर रधु पाण्डेय पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मामला क्या है?

महावीर कॉलोनी में खाद्य प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण करते समय पाया गया कि अमानक खाद्य पदार्थ दही का भंडारण और विक्रय हो रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 2 नवंबर 2021 को हुई इस जांच में 25 किलो दही, 20 किलो पनीर, 30 लीटर दूध, और 6 किलो क्रीम गंदे बर्तनों में भरे मिले। इन पर मक्खियों का जमाव था, जिससे मिलावट की आशंका जताई गई।

जांच और कार्रवाई

खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें दही अमानक पाया गया। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। इस पर अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने प्रतिष्ठान पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

पृष्ठभूमि और प्रशासनिक निर्देश

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार, जिले में मिलावट मुक्त अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों को सील करना, लाइसेंस निलंबित करना और आर्थिक दंड लगाना शामिल है।

प्रतिष्ठान का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में सफाई व्यवस्था बेहद खराब पाई गई। दुकान में गंदगी और अनुपयोगी सामान भरा हुआ था। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन था।

दंड और अनुपालन

प्रोपराइटर रधु पाण्डेय को 30 दिनों के भीतर 20,000 रुपये का जुर्माना ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करना होगा। चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का महत्व

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो और उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिलावट का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के अभियान न केवल उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं, बल्कि व्यवसायियों को भी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं।

इस घटना से स्पष्ट है कि प्रशासन मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। यह कार्रवाई अन्य व्यवसायियों के लिए भी चेतावनी है कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करें, अन्यथा उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी।

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