कलेक्टर यादव ने आदतन अपराधी पर की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही ग्राम तिलमन निवासी राजू उर्फ गोलू को तीन माह तक हर माह दो बार थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थिति देना होगा।
कटनी (25 दिसंबर) – कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आदतन अपराधी राजू उर्फ गोलू पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (क) के तहत कार्यवाही की है। यह कदम पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर लिया गया।
अपराधी का इतिहास और आरोप
30 वर्षीय राजू उर्फ गोलू, पिता अमर सिंह ठाकुर, ग्राम तिलमन पुलिस थाना ढीमरखेड़ा का निवासी है। वर्ष 2015 से लेकर अब तक राजू के खिलाफ कई गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- जान से मारने की धमकी
- अवैध हथियार रखना
- मादक पदार्थों की बिक्री
- एनडीपीसी एक्ट के तहत एक प्रकरण
इन मामलों में कुल 8 प्रकरण विचाराधीन हैं। राजू पर इन अपराधों में दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसके आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने की आशंका के चलते यह कार्यवाही की गई।
पूर्व कार्यवाहियों का असर न होना
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राजू पर अंकुश लगाने के लिए पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई थीं। हालांकि, इनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा, और वह अपनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा। जिला प्रशासन का मानना है कि भविष्य में भी राजू पुनः अपराध या अपराध के दुष्प्रेरण में संलग्न हो सकता है।
आदेश का पालन अनिवार्य
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने राजू को आगामी तीन माह तक हर माह की 1 और 15 तारीख को ढीमरखेड़ा पुलिस थाने में हाजिरी देने का सशर्त आदेश जारी किया है। यह कदम सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
प्रशासन की सख्ती और जनता की उम्मीदें
इस कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन आदतन अपराधियों पर सख्ती से पेश आ रहा है। इससे आम जनता में यह संदेश गया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।
भविष्य में प्रभाव
राजू पर यह कार्यवाही न केवल उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य अपराधियों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में काम करेगी। इस प्रकार की सख्त कार्यवाहियां समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक साबित होंगी।
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल अपराधियों पर प्रशासन की सख्त नीति को दर्शाता है, बल्कि समाज में कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। यह निर्णय अन्य अपराधियों के लिए एक नजीर साबित हो सकता है।
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