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कृष्णा उद्योग पर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के चलते 50 हजार रुपये का जुर्माना



written & edited by : ADIL AZIZ

कटनी, 6 दिसंबर – खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत, कृष्णा उद्योग ने माधव नगर, खैबर लाईन में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चायनीज नूडल्स के संग्रहण और विक्रय के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश प्राप्त किया है। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन ने मिलावट मुक्त अभियान के तहत निरंतर कार्यवाही जारी रखते हुए इस उद्योग पर कड़ी कार्रवाई की है।

मिलावट मुक्त अभियान की कड़ी कार्यवाही

कृष्णा उद्योग के संचालक धीरज कोटवानी, जो कि राजकुमार कोटवानी के पुत्र हैं और समदड़िया सिटी डर्बी होटल के पास निवास करते हैं, पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कदम उठाए गए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने इस मामले में विशेष जांच की और पाया कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले नूडल्स में मिलावट की स्थिति पाई गई।

निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर कमियाँ

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा ने 6 मई 2022 को गठित संयुक्त जांच दल की मौजूदगी में कृष्णा उद्योग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में नूडल्स का निर्माण गंदे स्थान पर हो रहा था और मैदा मिक्स करने वाली मशीनें भी अशुद्ध थीं। ऐसी स्थितियों में निर्मित नूडल्स मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं।

पैकेटिंग में अनुपालन की कमी

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि नूडल्स के पैकेट पर निर्माण तिथि, बैच नंबर और पूरा पता अंकित नहीं था। इस गंभीर उल्लंघन के कारण नूडल्स का नमूना लेकर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि उत्पाद मिथ्याछाप था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी ने इस मामले में आगे की जांच के लिए नूडल्स का नमूना भेजा।

कानूनी कार्रवाई और जुर्माना

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि खाद्य व्यवसायी द्वारा उल्लंघन दंडनीय एवं जुर्माना के दायरे में आता है। अनावेदक ने मामले के निराधार होने का दावा किया, लेकिन अदालत में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे प्रकरण झूठा साबित हो सके। इस प्रकार, न्याय निर्णायक अधिकारी और अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने धीरज कोटवानी को 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

दंड का भुगतान और आगे की कार्यवाही

अनावेदक को उक्त आर्थिक दंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि यह राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता

इस मामले में जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी गंभीरता को दर्शाते हुए कठोर कदम उठाए हैं। मिलावट मुक्त अभियान के तहत निरंतर निरीक्षण और कार्यवाही जारी रखी जा रही है ताकि जनता को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री प्रदान की जा सके।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि मिलावट और अन्य खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से यह सुनिश्चित होता है कि खाद्य उद्योग में उच्च मानकों को बनाए रखा जाएगा और जनता को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी।


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