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कलेक्टर ने बरही में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने के मामले में मनीष प्रसाद चौबे को जारी किया अंतिम सूचना पत्र


अनधिकृत कॉलोनी से सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए 15 दिवस का समय



wrirten & edited by :ADIL AZIZ

कटनी (5 नवंबर) – कटनी के कलेक्टर ने बरही तहसील में भू-स्वामी मनीष प्रसाद चौबे के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अनाधिकृत कॉलोनी के सभी निर्माण और चिन्हांकन को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस मामले में मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 और मप्र नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने मनीष प्रसाद चौबे को अंतिम सूचना पत्र जारी किया है।

क्या है मामला?

बरही के ग्राम में मनीष प्रसाद चौबे पिता महेश प्रसाद चौबे ने एक कृषि भूमि पर कॉलोनी का निर्माण शुरू किया था। यह भूमि खसरा नंबर 982/1/क/1/1/2/1 (0.538 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 982/1/2/1 (0.202 हेक्टेयर) पर स्थित है, और इस भूमि पर उन्होंने 30 रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से इसे आवासीय प्रयोजन के लिए बेचा।

हालांकि, कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए विक्रय करना मप्र नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 का उल्लंघन है। कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लेते हुए पाया कि चौबे ने भूमि को बिना सक्षम अनुमति के भू-खंडों में विभाजित कर आवासीय प्रयोजन के लिए विक्रय किया है।

वैध प्लाटिंग की अनुमति नहीं ली गई

कलेक्टर न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, मनीष प्रसाद चौबे ने प्लाट विक्रय के संबंध में वैध प्लाटिंग की अनुमति नहीं ली है। उन्होंने भूमि को कृषि से आवासीय में बदलने की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी और न ही आवश्यक सरकारी मंजूरी ली थी।

नगर पालिका नियमों का उल्लंघन

नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 के अनुसार, कॉलोनी निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति को वैध अनुमति प्राप्त करनी होती है। लेकिन चौबे ने बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के कॉलोनी का निर्माण शुरू किया, जो नियमों का उल्लंघन है। विजय राघवगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आता है।

प्रशासन ने दी 15 दिन की चेतावनी

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए अंतिम सूचना पत्र में मनीष प्रसाद चौबे को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे सभी निर्माण हटाकर भूमि को मूल स्थिति में लौटाएं। साथ ही उन्हें इस दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया है।

क्या होगा यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ?

अगर मनीष प्रसाद चौबे द्वारा तय समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है। इसमें भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

प्रशासन का कड़ा रुख

कटनी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अनाधिकृत कॉलोनी विकास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में प्रशासन का कड़ा रुख स्थानीय जनता के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि यदि बिना अनुमति और नियमों का पालन किए कॉलोनी निर्माण की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या कहते हैं स्थानीय लोग?

बरही के निवासियों का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से अपेक्षित थी। उनका मानना है कि प्रशासन का यह कदम जरूरी था ताकि अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लग सके और जमीन के गलत उपयोग को रोका जा सके।

अनाधिकृत कॉलोनी का दुष्प्रभाव

अनाधिकृत कॉलोनियों के कारण गांवों और शहरों की योजनाबद्ध ढंग से विकास में बाधा आती है। ऐसी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, जैसे जल निकासी, सड़कों की व्यवस्था और सफाई। इसके अलावा, अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन का संदेश

कलेक्टर ने इस मामले में सख्त कार्रवाई कर यह संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में कॉलोनी निर्माण के लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भूमि का उपयोग सही तरीके से और सक्षम अनुमति के साथ ही होना चाहिए।

अंतिम सूचना पत्र: एक चेतावनी या अवसर?

मनीष प्रसाद चौबे को जारी किया गया अंतिम सूचना पत्र न केवल उनके लिए एक चेतावनी है बल्कि एक अवसर भी है ताकि वे नियमों के अनुसार कार्य कर सकें। इस अवसर का उपयोग करके वे समय रहते अपने सभी निर्माण को हटा सकते हैं और अपने दस्तावेजों को विधिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

बरही में अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण पर कलेक्टर का यह सख्त कदम प्रशासन की गम्भीरता को दर्शाता है। इस तरह की कार्रवाई से ही भविष्य में अन्य भू-स्वामियों को बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित करने से रोका जा सकेगा। प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कॉलोनी का विकास विधिक ढंग से हो और स्थानीय निवासियों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों।

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