प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना: एक जीवनदायिनी पहल
भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने हमेशा से ही नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इन योजनाओं का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को देने की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश की हजारों महिलाओं को सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा
मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रतिवर्ष 3.63 करोड़ रुपये केंद्रांश एवं 2.42 करोड़ रुपये राज्यांश के होंगे। इस प्रकार, दो वित्तीय वर्षों के लिए कुल 12.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
PMJJBY के तहत, 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 436 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी कारण से मृत्यु की दशा में हितग्राही के परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
PMSBY के तहत, 18-59 वर्ष आयुवर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक किन्तु स्थाई अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य है कि दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके।
योजनाओं का क्रियान्वयन
उक्त दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहमति से उनके बैंक खाते से बीमा योजना के प्रीमियम की राशि काटी जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 60:40 वित्तीय व्यय भार अनुसार की जाएगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: लाड़ली बहनों के लिए राहत
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर-उज्ज्वला अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिए दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं योजना क्रमांक 1387 रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) की स्वीकृति दी गई है। अब, वित्तीय वर्ष 2024-25 से इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया जाएगा।
आयुष चिकित्सा की सुविधा
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष विंग की स्थापना एवं संचालन के लिए 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही 19 करोड़ रुपये बजट आवंटन की सहमति दी गई है। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
विशेष अनुग्रह राशि की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने दिवंगत नरेश कुमार शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाड़ा के माता-पिता तथा पत्नी को क्रमशः 45-45 लाख रुपये की शेष विशेष अनुग्रह राशि की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की है। श्री नरेश शर्मा ने तेज गति से आ रहे वाहन को रोकने हेतु भरसक प्रयास किया और अपने कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए अदम्य वीरता दिखाई। उनके इस बलिदान को सम्मानित करने के लिए यह राशि प्रदान की गई है।
ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निर्णय
मंत्रि-परिषद ने म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत 31 मार्च 2024 के बाद की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 एवं 2 के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। साथ ही, ग्रामीण संपर्कता बाह्रय वित्त पोषित योजना (RCIP) अंतर्गत लंबित दायित्वों के भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी आवश्यक राशि की व्यवस्था की जाएगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा सुरक्षा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस रिफिल पर अनुदान, आयुष चिकित्सा की सुविधा और ग्रामीण सड़क विकास के निर्णय प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होंगे। यह योजनाएँ न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगी, बल्कि एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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