कटनी में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम तय, 12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप सूची
कटनी, 16 अक्टूबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कटनी जिले में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना, पात्र नागरिकों को सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर देना और पहले से दर्ज नामों एवं अन्य विवरणों में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची की अहम भूमिका होती है, इसलिए नागरिकों से भी अपेक्षा की गई है कि वे प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम और विवरणों की जांच करें।
2 नवंबर तक मतदान केंद्रों का होगा युक्तिकरण
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 2 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्रों से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी, ताकि निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्वाचन संबंधी तैयारियां की जा सकें।
मतदान केंद्रों का उचित निर्धारण निर्वाचन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे मतदाताओं को अपने निर्धारित मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करने और मतदान के दौरान आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा का पालन करते हुए पुनरीक्षण से जुड़ी कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
12 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 12 नवंबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण है। निर्धारित समय-सारणी के अनुसार इसी दिन प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
प्रारूप सूची जारी होने के बाद नागरिक यह जांच सकेंगे कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। इसके साथ ही नाम की वर्तनी, पता और अन्य उपलब्ध विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसकी पहचान की जा सकेगी।
मतदाताओं के लिए यह जरूरी है कि वे केवल पुराने मतदाता पहचान पत्र पर निर्भर न रहें, बल्कि प्रकाशित सूची में भी अपना नाम और विवरण जांचें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है या किसी विवरण में गलती है, तो उसे निर्धारित अवधि में आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी।
इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दर्ज विवरणों में सुधार कराने और नियमानुसार अन्य आवश्यक संशोधनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकेगा।
किन बातों की जांच करना जरूरी है?
प्रारूप मतदाता सूची देखने के बाद नागरिकों को मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए:
मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं।
नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरण सही हैं या नहीं।
पते से संबंधित जानकारी में किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं है।
पात्र होने के बावजूद किसी परिवार के सदस्य का नाम सूची में दर्ज होने से छूट तो नहीं गया है।
एक ही मतदाता के नाम की अनावश्यक दोहरी प्रविष्टि तो नहीं है।
यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है, तो संबंधित नागरिक को निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना चाहिए। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक निर्वाचन स्रोतों से प्राप्त करना उचित रहेगा।
28 दिसंबर तक दावों और आपत्तियों का होगा निराकरण
मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इस चरण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत आवेदनों की जांच और उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
नागरिकों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल आवेदन जमा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। आवेदन में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, निर्धारित दस्तावेज भी उपलब्ध कराने चाहिए। आवेदन की स्थिति तथा आगे की कार्यवाही के संबंध में संबंधित निर्वाचन कार्यालय या आधिकारिक निर्वाचन पोर्टल से जानकारी ली जा सकती है।
समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने से मतदाताओं को अपनी पात्रता और विवरणों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलेगा।
4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चरण होगा।
अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिकों को अपने नाम और विवरणों की दोबारा जांच करनी चाहिए। यदि किसी आवेदन पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है, तो संबंधित निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
यह भी समझना जरूरी है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना और मतदाता पहचान पत्र होना संबंधित लेकिन अलग-अलग पहलू हैं। इसलिए पात्र नागरिकों को अपनी प्रविष्टि की पुष्टि आधिकारिक सूची से करनी चाहिए।
मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए आधिकारिक स्रोत
कटनी जिले के नागरिक भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइटों से मतदाता सूची, आवेदन प्रक्रिया और पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग: https://www.eci.gov.in/
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल: https://voters.eci.gov.in/
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश: https://ceomadhyapradesh.nic.in/
कटनी जिला प्रशासन: https://katni.nic.in/
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निर्धारित समय-सारणी का पालन करने की अपील
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की सभी कार्यवाहियां तय समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, नागरिकों के लिए भी यह अभियान अपनी मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी की जांच करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
कटनी जिले के पात्र नागरिकों को चाहिए कि वे 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपना नाम और विवरण जांचें तथा आवश्यकता होने पर 11 दिसंबर 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें।
मतदाता सूची में सही जानकारी सुनिश्चित करना स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कटनी मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026: 12 नवंबर को प्रारूप सूची जारी
कटनी में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम तय। प्रारूप सूची 12 नवंबर को जारी होगी और 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां जमा कर सकेंगे।
कटनी में मतदाता सूची पुनरीक्षण, 4 जनवरी को अंतिम सूची।
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कटनी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और निर्धारित तारीखों की जानकारी |
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Written & Edited By: ADIL AZIZ
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