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कटनी में सार्वजनिक मार्ग घेरकर दुकानदारी करने वालों पर सख्ती, 95 अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे का नोटिस

 



 कटनी नगर निगम अतिक्रमण कार्रवाई

कटनी नगर निगम ने वार्ड 3, 4 और 5 में सार्वजनिक मार्ग घेरने वाले 95 अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया, कार्रवाई जारी रहेगी।

 कटनी में 95 अतिक्रमणकारियों को निगम का नोटिस

कटनी में अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

Date : 20 सितंबर 2026 | 08:45 PM IST

कटनी। शहर के सार्वजनिक मार्गों पर दुकान की सामग्री रखकर या किसी अन्य तरीके से आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ कटनी नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की अतिक्रमण शाखा ने नदीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4 और 5 में सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत रूप से सामग्री रखकर रास्ता बाधित करने वाले 95 व्यक्तियों को वैधानिक कार्रवाई का नोटिस जारी किया है।

नोटिस में संबंधित लोगों को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों पर दुकान की सामग्री फैलाने, अस्थायी रूप से सामान रखने और सड़क किनारे व्यापारिक गतिविधियों के कारण पैदल यात्रियों तथा वाहनों के आवागमन को लेकर लगातार व्यवस्थागत चुनौतियां बनी रहती हैं।

वार्ड 3, 4 और 5 में 95 लोगों को नोटिस

नगर निगम की अतिक्रमण शाखा के अनुसार नदीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4 और 5 में सार्वजनिक मार्गों पर दुकान सामग्री रखकर रास्ते को प्रभावित करने वाले 95 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है।

निगम प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग मुख्य रूप से नागरिकों के आवागमन के लिए होते हैं। यदि इन स्थानों पर दुकान का सामान, स्टॉल या अन्य सामग्री इस तरह रखी जाती है कि सड़क या रास्ते का उपयोग प्रभावित हो, तो इससे यातायात के साथ-साथ सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

निगम की ओर से संबंधित लोगों को पहले अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया है। 24 घंटे की समय-सीमा के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है।

सार्वजनिक मार्ग पर सामान रखने से आवागमन प्रभावित

यातायात के साथ सफाई व्यवस्था भी प्रभावित

शहर के बाजारों में कई जगह दुकानों के बाहर सामान रखने से उपलब्ध सार्वजनिक स्थान कम हो जाता है। इसका सीधा असर पैदल चलने वाले नागरिकों और वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

नगर निगम के अनुसार सार्वजनिक मार्ग पर दुकान सामग्री फैलाने से केवल यातायात ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि सफाई कर्मचारियों को भी काम करने में परेशानी होती है। सड़क और नालियों के आसपास सामान जमा होने से सफाई कार्य प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।

इसी वजह से निगम प्रशासन ने अतिक्रमण शाखा को ऐसे स्थानों पर निगरानी बनाए रखने और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य बाजार क्षेत्रों में भी कार्रवाई जारी

नगर निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा नदीपार क्षेत्र के अलावा शहर के अन्य प्रमुख हिस्सों में भी सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

इन क्षेत्रों में बस स्टैंड, स्टेशन रोड, गोल बाजार, रूई बाजार, झंडा बाजार, मुख्य स्टेशन रोड, सुभाष चौक और जिला चिकित्सालय मार्ग सहित विभिन्न स्थान शामिल हैं।

इन बाजार और व्यस्त मार्गों पर दिनभर बड़ी संख्या में नागरिकों और वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण का असर सीधे यातायात व्यवस्था पर पड़ सकता है।

नगर निगम का कहना है कि अभियान को आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा।

अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे की समय-सीमा

95 लोगों को भेजे गए नोटिस में 24 घंटे के भीतर संबंधित अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि नोटिस प्राप्त करने वाले संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित समय में सार्वजनिक मार्ग को खाली करना होगा।

यदि निर्धारित समय के बाद भी अतिक्रमण बना रहता है, तो निगम प्रशासन द्वारा अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नोटिस प्राप्त करना अपने आप में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम दंडात्मक निष्कर्ष नहीं है। आगे की कार्रवाई संबंधित मामले, मौके की स्थिति और लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी।

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम में सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध का प्रावधान

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 में सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध और अतिक्रमण से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।

अधिनियम की धारा 322 में लिखित अनुमति के बिना सड़क पर ऐसी संरचना या सामग्री रखने पर रोक का उल्लेख है, जिससे सड़क पर अवरोध या अतिक्रमण उत्पन्न हो। प्रावधान में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर स्टॉल, कुर्सी, बेंच, बॉक्स, सीढ़ी, गठरी या अन्य वस्तु रखने से संबंधित स्थिति भी शामिल है। (MPUDA)

अधिनियम में संबंधित उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रावधान है। इसलिए सार्वजनिक मार्ग पर व्यावसायिक सामग्री रखने वाले दुकानदारों के लिए स्थानीय निकाय की ओर से जारी नोटिस और निर्धारित समय-सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है। (MPUDA)

निगम का कहना—व्यवसाय नहीं, सार्वजनिक रास्तों की व्यवस्था प्राथमिकता

नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई का घोषित उद्देश्य व्यवसायिक गतिविधियों को बंद कराना नहीं, बल्कि सार्वजनिक मार्गों को आवागमन के लिए उपलब्ध रखना है।

दुकानदारों के लिए भी चुनौती यही है कि व्यापारिक गतिविधियों के दौरान दुकान की सीमा और सार्वजनिक मार्ग की सीमा का ध्यान रखा जाए। इससे ग्राहकों, पैदल यात्रियों, वाहन चालकों और सफाई कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है।

व्यवस्थित बाजार के लिए व्यापारियों और नगर निगम के बीच सहयोग भी महत्वपूर्ण होगा।

आगे भी जारी रहेगा अतिक्रमण विरोधी अभियान

नगर निगम की अतिक्रमण शाखा ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसका दायरा केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है।

शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों पर निगरानी के साथ आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में नोटिस के बाद मौके की स्थिति और संबंधित लोगों द्वारा किए गए अनुपालन के आधार पर निगम की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

नागरिकों के लिए क्या जरूरी है?

सार्वजनिक मार्ग का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों और व्यापारियों के लिए कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं—

  • दुकान की सामग्री सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह न रखें जिससे आवागमन बाधित हो।

  • नगर निगम की ओर से जारी नोटिस को नजरअंदाज न करें।

  • निर्धारित समय-सीमा में संबंधित निर्देशों का पालन करें।

  • सड़क, फुटपाथ और नाली की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखें।

  • किसी विवाद की स्थिति में संबंधित नगर निगम कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।

कटनी नगर निगम से संपर्क की आधिकारिक जानकारी

 आधिकारिक संपर्क नंबर 07622-230120 और ईमेल commkatni@mpurban.gov.in उपलब्ध कराया गया है। (Katni District Administration)

नगर निगम और नगरीय निकायों से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन कटनी की वेबसाइट उपयोग की जा सकती है। मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर नगरीय निकायों से जुड़े नियम, अधिनियम और विभागीय सूचनाएं भी उपलब्ध हैं। (MPUDA)

आधिकारिक स्रोत:
जिला प्रशासन कटनी – नगर निगम एवं नगरीय निकाय
नगर निगम कटनी – आधिकारिक संपर्क विवरण
मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956
मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग

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Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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Date & Time: 20 सितंबर 2026 | 08:45 PM IST

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