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बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर निगम की बड़ी कार्रवाई, दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

 



कटनी में अवैध कॉलोनियों पर निगम का बुलडोजर, बिना अनुमति प्लाटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई

कटनी अवैध कॉलोनी कार्रवाई

कटनी अवैध कॉलोनी बुलडोजर कार्रवाई

कटनी नगर निगम ने बिना अनुमति विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए। निगम प्रशासन ने कॉलोनाइजरों को कड़ी चेतावनी दी।

कटनी में दो अवैध कॉलोनियों पर निगम का बुलडोजर


कटनी में अवैध कॉलोनियों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, दो स्थानों पर बुलडोजर चलाकर हटाए अवैध निर्माण

कटनी | 21 जुलाई 2026 | Updated: 21 जुलाई 2026 | 10:15 PM (IST)

कटनी नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर निगम प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि नगर में अवैध प्लाटिंग, अनधिकृत निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मंगलवार को नगर निगम के संयुक्त अमले ने बिरसा मुंडा वार्ड (कुठला) और रफी अहमद किदवई वार्ड में पहुंचकर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों की सड़क, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माणों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगम की सख्त कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना वैध अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ अब किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देशानुसार अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

प्रशासन का कहना है कि शहर का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई आवश्यक है।

 किन स्थानों पर हुई कार्रवाई?

नगर निगम के अनुसार संयुक्त अमले ने निम्न स्थानों पर कार्रवाई की—

  • बिरसा मुंडा वार्ड (कुठला)
  • रफी अहमद किदवई वार्ड

दोनों स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में बनाई गई सड़क, बाउंड्रीवाल एवं अन्य निर्माणों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया गया।


 इन खसरा नंबरों पर हो रही थी अवैध प्लाटिंग

कालोनी सेल प्रभारी एवं कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह के अनुसार—

  • खसरा क्रमांक 295/1 (बिरसा मुंडा वार्ड, कुठला) पर प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर बिना निगम की स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
  • खसरा क्रमांक 557/3 (रफी अहमद किदवई वार्ड) पर शुभम माली द्वारा लगभग 0.786 हेक्टेयर भूमि पर बिना वैध अनुमति प्लाटिंग की जा रही थी।

दोनों मामलों में पहले संबंधित व्यक्तियों को निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्देशों की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसके बाद निगम प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सभी अवैध संरचनाओं को हटाकर भूमि को पूर्व स्थिति में लाने की कार्रवाई की।


 कार्रवाई के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद

कार्रवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, क्षेत्रीय उपयंत्री पवन श्रीवास्तव, जे.पी. सिंह बघेल, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह सहित अतिक्रमण दल और नगर निगम के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।


निगम प्रशासन की कॉलोनाइजरों को चेतावनी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि शासकीय भूमि अथवा बिना अनुमति वाली निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।


 प्लॉट खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच अवश्य करें।

प्लॉट खरीदने से पहले निम्न बातों की पुष्टि करें—

  • नगर निगम से कॉलोनी की स्वीकृति
  • स्वीकृत लेआउट प्लान
  • संबंधित विभाग की वैधानिक अनुमति
  • भूमि के दस्तावेजों की जांच

निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने पर भविष्य में निर्माण कार्य रुक सकता है और आर्थिक नुकसान की संभावना भी बनी रहती है।

अवैध कॉलोनी क्या होती है?

अवैध कॉलोनी वह होती है जिसे नगर निगम अथवा सक्षम प्राधिकरण की वैध अनुमति और स्वीकृत लेआउट के बिना विकसित किया जाता है। ऐसी कॉलोनियों में सड़क, नाली, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की वैधानिक गारंटी नहीं होती। इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच करना आवश्यक है।

कटनी नगर निगम ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बिरसा मुंडा वार्ड और रफी अहमद किदवई वार्ड में बिना अनुमति विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने कहा कि अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।


कटनी नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए निगम का संयुक्त अमला




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Written & Edited By : ADIL AZIZ

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