कटनी में आदतन अपराधी राज उर्फ प्यारे चौरसिया 4 माह के लिए जिला बदर
कलेक्टर आशीष तिवारी का सख्त आदेश
कटनी (13 फरवरी)। राज उर्फ प्यारे चौरसिया जिला बदर कटनी मामले में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर आशीष तिवारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय राज उर्फ प्यारे चौरसिया, निवासी गांधी गंज लाल बिल्डिंग कोतवाली थाना क्षेत्र, को 4 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया है।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर की गई है।
राज उर्फ प्यारे चौरसिया जिला बदर कटनी
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कटनी कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज उर्फ प्यारे चौरसिया को 4 माह के लिए जिला बदर किया। 2021 से 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज।
कटनी में राज उर्फ प्यारे चौरसिया 4 माह जिला बदर
2021 से 2025 तक 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज
इन मामलों में शामिल हैं:
आम नागरिकों से गाली-गलौच और मारपीट
जान से मारने की धमकी
शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसों की मांग
अवैध शस्त्र रखने और लेकर घूमना
अवैध शराब का विक्रय
प्रशासन के अनुसार, आरोपी लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ था।
| कटनी कलेक्टर |
कटनी कलेक्टर कार्यालय |
कुख्यात गिरोह बनाकर आतंक फैलाने का आरोप
आदेश में उल्लेख है कि राज उर्फ प्यारे चौरसिया वर्ष 2021 से अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। उस पर कुख्यात गुंडों का गिरोह बनाकर आम जनता, राहगीरों, व्यापारियों और मजदूरों में भय पैदा करने का आरोप है।
प्रशासन ने माना कि ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण आवश्यक है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और नागरिक सुरक्षित महसूस करें।
किन-किन जिलों से किया गया निष्कासित
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में आरोपी को 4 माह की अवधि के लिए:
कटनी जिले की राजस्व सीमाओं
जबलपुर
मैहर
दमोह
पन्ना
उमरिया
की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।
यह कदम क्षेत्रीय शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
न्यायालय में पेशी के लिए विशेष प्रावधान
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि आरोपी के विरुद्ध कटनी जिले के किसी न्यायालय में प्रकरण लंबित है, तो वह नियत तिथि पर पेशी के लिए उपस्थित हो सकता है।
हालांकि, न्यायालय में उपस्थित होने से पहले संबंधित थाना को सूचना देना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी को यह अधिकार है कि वह आदतन अपराधियों या शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए जिले की सीमाओं से बाहर कर सकता है।
👉 अधिनियम से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट देखें:
https://mp.gov.in
👉 कानून एवं प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है:
https://home.mp.gov.in
(पाठकों से अनुरोध है कि अद्यतन नियम एवं प्रावधानों के लिए आधिकारिक स्रोत अवश्य देखें।)
कानून व्यवस्था पर प्रशासन का सख्त संदेश
यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि कटनी प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर जैसी कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदमों से स्थानीय स्तर पर अपराध नियंत्रण में मदद मिलती है और नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है।
मुख्य बिंदु
तिथि: 13 फरवरी
स्थान: कटनी
कार्रवाई: 4 माह के लिए जिला बदर
कानून: मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम
दर्ज प्रकरण: 9 आपराधिक मामले (2021–2025)
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👉 https://www.publicnewsandviews.in/
कटनी में आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। यदि इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहती है, तो जिले में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें।
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Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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