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कटनी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ वारंट जारी, संपत्ति होगी कुर्क

 कटनी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: 10 बड़े बकायेदारों को वारंट जारी, संपत्ति कुर्की की तैयारी | 

 कटनी निगमायुक्त तपस्या परिहार ने बकाया कर न चुकाने वाले 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ वारंट जारी किया है। 28 फरवरी तक टैक्स जमा न करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। 

 कटनी नगर निगम की कर बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई, 10 को वारंट जारी।



कटनी। नगर निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले टैक्स वसूली अभियान को तेज कर दिया है। एक तरफ जहां ईमानदार करदाताओं के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से टैक्स दबाए बैठे रसूखदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली वारंट जारी कर दिए हैं।

निगमायुक्त तपस्या परिहार का सख्त एक्शन: अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार (IAS) ने मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धाराओं का प्रयोग करते हुए यह दंडात्मक कार्रवाई की है। निगम के राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद इन धारकों ने बकाया राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखाई।

वसूली वारंट की तामीली के लिए आर एस आई मुकेश राजपूत और प्रकाश पांडे की टीम को मैदान में उतारा गया है। इस कार्रवाई से शहर के अन्य बड़े कर चोरों में हड़कंप मच गया है।

इन तीन वार्डों के बकायेदारों पर गिरा गाज 

निगम द्वारा जारी सूची के अनुसार, वारंट पाने वाले 10 प्रमुख धारक शहर के इन तीन वार्डों से संबंधित हैं:

  1. संत कंवर राम वार्ड: यहाँ के तीन बकायेदारों पर क्रमशः ₹1,76,788, ₹1,22,018 और ₹2,10,728 का टैक्स बकाया है।

  2. गुरुनानक वार्ड: इस वार्ड के तीन धारकों पर ₹66,807, ₹1,00,533 और ₹76,972 की राशि लंबित है।

  3. नेहरू वार्ड: यहाँ के चार बड़े बकायेदारों पर ₹1,27,629, ₹4,06,634, ₹2,01,473 और ₹1,46,477 का बकाया है।


कटनी नगर निगम टीम द्वारा बकायेदारों को वारंट तामील कराते हुए राजस्व अमला।

बकायेदारों को वारंट तामील कराते हुए राजस्व अमला।


 



धारा 175 के तहत संपत्ति कुर्की की चेतावनी

उल्लेखनीय है कि इन सभी संबंधित बकायेदारों को पूर्व में विधिवत सूचना दी गई थी। अधिनियम के अनुसार, 30 दिनों का समय दिए जाने के बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ, तब धारा 175 के प्रावधानों के अंतर्गत वारंट जारी किया गया। अब निगम के पास बकायेदारों की चल-अचल संपत्ति को जब्त करने, कुर्की करने और उसकी नीलामी कर राजस्व वसूलने का अधिकार है।

28 फरवरी 2026 है अंतिम तिथि

आदेश के मुताबिक, बकायेदारों को 28 फरवरी 2026 तक का अंतिम समय दिया गया है। यदि इस तिथि तक टैक्स जमा नहीं होता है, तो अधिकृत अमला सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय परिसर में प्रवेश कर कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

नागरिक सुविधाओं के लिए टैक्स जमा करना अनिवार्य

नगर निगम प्रशासन ने जनता से अपील की है कि शहर के विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं (सफाई, प्रकाश, सड़क) के लिए समय पर करों का भुगतान करें। निगम ने अवकाश के दिनों में भी कैश काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया है ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।

आधिकारिक संदर्भ: मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम की विस्तृत नियमावली और प्रक्रियाओं के लिए आप MP Urban Development and Housing Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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Written & Edited By: ADIL AZIZ

(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)

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