कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध की जिला बदर की कार्रवाई, 5 माह और 3 माह के लिए निष्कासन आदेश जारी
कटनी जिला बदर कार्रवाई 2026 के तहत जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए दो आदतन अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर करने का आदेश जारी किया है। लोकशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।
कटनी में कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई करते हुए 5 माह और 3 माह के लिए निष्कासन आदेश जारी किया।
कटनी में दो अपराधी जिला बदर, आदेश जारी
कटनी जिला बदर कार्रवाई 2026 : प्रशासन का बड़ा कदम
| कटनी कलेक्टर कार्यालय और पुलिस कार्रवाई से संबंधित दृश्य |
पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया। आदेश के अनुसार मोनू उर्फ मनीष निषाद और हर्ष उर्फ बेटू यादव को निर्धारित अवधि तक जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा।
मोनू उर्फ मनीष निषाद पर 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज
थाना कुठला और माधवनगर में दर्ज मामले
कुठला थाना क्षेत्र पुरैनी निवासी 20 वर्षीय मोनू उर्फ मनीष निषाद के विरुद्ध वर्ष 2024 से जुलाई 2025 तक कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 8 मामले थाना कुठला और 1 मामला थाना माधवनगर में पंजीबद्ध है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मोनू के खिलाफ अवैध शराब बिक्री, गुंडागर्दी, सार्वजनिक स्थानों पर आतंक फैलाना और अश्लील हरकत जैसे गंभीर आरोप विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।
पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ।
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थाना कुठला क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई का प्रतीकात्मक चित्र |
हर्ष उर्फ बेटू यादव के विरुद्ध 8 गंभीर मामले
भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
माधवनगर निवासी अमीरगंज के 23 वर्षीय हर्ष उर्फ बेटू यादव के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में कुल 8 प्रकरण दर्ज हैं।
भारतीय दंड संहिता के तहत 5 मामले
भारतीय न्याय संहिता के तहत 2 मामले
आर्म्स एक्ट के तहत 1 मामला
इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
| माधवनगर थाना का दृश्य , image credit dainik bhaskar |
कितनी अवधि के लिए किया गया निष्कासन?
कलेक्टर के आदेश के अनुसार:
मोनू उर्फ मनीष निषाद को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं सहित जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना और उमरिया जिलों की सीमाओं से 5 माह के लिए बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
हर्ष उर्फ बेटू यादव को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं से 3 माह के लिए निष्कासित किया गया है।
हालांकि, यदि इन दोनों के विरुद्ध किसी न्यायालय में सुनवाई निर्धारित है, तो पेशी की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। इसके लिए संबंधित थाना को पूर्व में लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम क्या कहता है?
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी गतिविधियाँ लोकशांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनती हों, जिला या संभाग की सीमाओं से अस्थायी रूप से निष्कासित कर सकते हैं।
📎 आधिकारिक नियम एवं प्रक्रिया के लिए देखें:
मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट – https://mp.gov.in
(अधिक जानकारी संबंधित अधिनियम की आधिकारिक अधिसूचनाओं में उपलब्ध है।)
प्रशासन का संदेश: कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं
जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला बदर जैसी कार्रवाई का उद्देश्य समाज में भयमुक्त वातावरण तैयार करना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
कटनी में लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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कटनी जिला बदर कार्रवाई 2026 प्रशासन की सख्त नीति को दर्शाती है। आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं।
लोकशांति और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई स्थान नहीं है।
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Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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फ़रवरी 15, 2026
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