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कटनी में आदतन अपराधी पर सख्त कार्रवाई: कलेक्टर आशीष तिवारी का बड़ा एक्शन, दो माह के लिए जिला बदर

कटनी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने आदतन अपराधी के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है।

कटनी में आदतन अपराधी नमन बघेल को कलेक्टर आशीष तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 माह के लिए जिला बदर किया।

कटनी में आदतन अपराधी नमन बघेल जिला बदर, प्रशासन का सख्त कदम

कटनी जिला बदर कार्रवाई


कटनी में अपराधियों पर प्रशासन का कड़ा रुख

कटनी जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने एक अहम निर्णय लेते हुए आदतन अपराधी नमन बघेल के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है। यह आदेश जिले में शांति, सुरक्षा और आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है।


आदतन अपराधी नमन बघेल पर 24 घंटे में जिला छोड़ने का आदेश

 कटनी में जिला बदर की कार्रवाई

गायत्री नगर श्याम सिंह गली, थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी नमन बघेल (उम्र 25 वर्ष) को आगामी दो माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आदेश के अनुसार उसे 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ना अनिवार्य किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन के आधार पर की गई, जिसमें आरोपी के आपराधिक इतिहास और क्षेत्र में उसकी गतिविधियों से उत्पन्न खतरे का उल्लेख था।


12 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज, फिर भी नहीं सुधरा व्यवहार

 कटनी पुलिस अपराध रिकॉर्ड




नमन बघेल के खिलाफ वर्ष 2016 से अब तक विभिन्न थानों में कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं—

  • थाना कोतवाली: 9 मामले

  • थाना कुठला: 1 मामला

  • थाना एनकेजे: 1 मामला

  • थाना माधवनगर: 1 मामला

इन मामलों में गंभीर आरोप शामिल हैं, जैसे—

  • आम नागरिकों से गाली-गलौज

  • अवैध वसूली

  • मारपीट और जान से मारने की धमकी

  • संपत्ति में तोड़-फोड़

  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जातिगत गाली देना

  • अवैध हथियार रखना

  • देसी सुअर मार बम का प्रयोग कर आतंक फैलाना


वैधानिक कार्यवाहियों के बावजूद बना रहा अपराध का सिलसिला

पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी के विरुद्ध समय-समय पर वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गईं, लेकिन उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया। लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण वह क्षेत्र में आमजन के लिए भय और आतंक का प्रतीक बन गया था।


जिले सहित आसपास के जिलों से भी निष्कासन

मध्यप्रदेश जिला बदर आदेश


सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने आदेश दिया कि नमन बघेल—

  • दिखाए गए समय में कटनी जिला

  • जबलपुर

  • मैहर

  • दमोह

  • पन्ना

  • उमरिया

इन सभी जिलों की राजस्व सीमाओं से दो माह तक बाहर रहेगा


मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रित कर नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

👉 अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें:
🔗 https://mp.gov.in
🔗 https://home.mp.gov.in


प्रशासन का स्पष्ट संदेश: अपराध पर जीरो टॉलरेंस

इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि—

“आम नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”

कटनी जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी है और आमजन में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है।


👉 https://www.publicnewsandviews.in/2026/02/katni-police-investigation-aap-complaint-sleemanabad.html


कटनी जिले में आदतन अपराधियों के खिलाफ यह जिला बदर कार्रवाई यह साबित करती है कि प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है। ऐसे कदम न केवल अपराध पर अंकुश लगाते हैं बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी तैयार करते हैं।


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✍️ Written & Edited By : ADIL AZIZ

(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ) PUBLIC SAB JANTI HAI
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