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कटनी के आदतन अपराधी राहुल सोनी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन – 6 माह के लिए जिला बदर

 ✍️ लेखक एवं संपादक: आदिल अज़ीज़


कटनी में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने आदतन अपराधी राहुल सोनी को छह माह के लिए जिले और आसपास के जिलों से जिला बदर कर दिया। जानिए पूरा मामला।


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कटनी प्रशासन ने अपराध के खिलाफ फिर दिखाया सख्त रुख

कटनी, 24 जुलाई – जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी दिशा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने आदतन अपराधी राहुल सोनी के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम (MPDA) के अंतर्गत जिला बदर की कठोर कार्यवाही की है।

राहुल सोनी, निवासी बाबली टोल, आजाद चौक, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, को आगामी 6 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं सहित जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जैसे समीपवर्ती जिलों से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 24 घंटे के भीतर लागू करने का निर्देश भी कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है।


अपराध की लंबी फेहरिस्त

राहुल सोनी कोई सामान्य अपराधी नहीं है। वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक, इस व्यक्ति के विरुद्ध कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें से 10 कोतवाली थाना एवं 1 माधवनगर थाना में पंजीबद्ध है। दर्ज मामलों में शामिल हैं:

  • शराब पीने के लिए अवैध पैसों की मांग

  • गाली-गलौज

  • मारपीट

  • आत्महत्या के लिए प्रेरित करना

  • अवैध शस्त्र रखना

  • सट्टा खिलाना

  • अवैध शराब विक्रय

इन सभी मामलों से स्पष्ट होता है कि राहुल का आचरण वर्षों से समाज विरोधी रहा है। पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर इस पर कार्रवाई की जाती रही, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।


आम नागरिकों में था भय का वातावरण

कटनी जैसे शांति प्रिय जिले में जब कोई अपराधी लगातार अपराध करता है और कानून की अवहेलना करता है, तो न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि आमजन का मानसिक शांति और सुरक्षा भाव भी समाप्त होता है। राहुल की बढ़ती गतिविधियों ने स्थानीय जनता के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया था।

पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि राहुल का व्यवहार समाज में आतंक का पर्याय बन चुका था और उसकी उपस्थिति शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई थी। इसी कारण प्रशासन ने यह कड़ा निर्णय लिया।


प्रशासन ने दिखाई तत्परता

कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने प्रशासनिक निर्णय में तत्परता दिखाते हुए आदेश पारित किया कि राहुल को कटनी समेत 5 अन्य जिलों की राजस्व सीमा से बाहर किया जाए। इस आदेश से न केवल वर्तमान में चल रहे अपराध पर रोक लगेगी बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि प्रशासन किसी भी अपराधी के आगे झुकेगा नहीं।

यह कार्रवाई न केवल राहुल सोनी जैसे अपराधियों के लिए चेतावनी है बल्कि युवाओं के लिए भी सीख है कि अपराध का रास्ता अंततः व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार और कानूनी शिकंजे में ही ले जाता है।


जिला बदर: क्या है यह कानून?

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रशासन को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार अपराध करता है और उसके कारण समाज में असुरक्षा, भय या अव्यवस्था फैलती है, तो उस व्यक्ति को जिला बदर (District Externment) किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समयावधि तक जिले और आसपास के क्षेत्रों से बाहर रखा जाता है।

यह निवारक उपाय अपराध की पुनरावृत्ति रोकने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपयोगी सिद्ध होता है।


जनसामान्य की प्रतिक्रिया

इस खबर के फैलते ही आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक सशक्त हुई है। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया और कलेक्टर की कार्यशैली की सराहना की।

एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, "राहुल के कारण मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ था, प्रशासन की इस कार्रवाई से राहत की सांस मिली है।"



कटनी प्रशासन की यह सख्त कार्यवाही एक नजीर है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। यह फैसला दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के खिलाफ लगातार काम करता है, तो प्रशासन उसे बाहर का रास्ता दिखा सकता है।

यह लेख एक उदाहरण है कि कैसे शासन-प्रशासन कानून का पालन करवाने के लिए संवेदनशील और तत्पर है।


📌 Written & Edited By: Adil Aziz
Sources: जिला प्रशासन कटनी, पुलिस विभाग

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