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कलेक्टर यादव ने आदतन अपराधी पंकज के विरुद्ध की जिला बदर की कार्यवाही


3 माह के लिए कटनी एवं समीपवर्ती जिलों से निष्कासित



कटनी (26 फरवरी) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने थाना माधवनगर के ग्राम पहाड़ी निवासी 25 वर्षीय आदतन अपराधी पंकज कुमार चौधरी पिता रामदयाल चौधरी के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही करते हुए 3 माह के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही

कलेक्टर यादव ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। पंकज कुमार चौधरी के विरूद्ध वर्ष 2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन 2 आपराधिक प्रकरण एवं धारा 351 के अधीन 3 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा, अन्य गंभीर धाराओं के तहत भी अपराध दर्ज हैं।

लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता

पिछले तीन वर्षों में पंकज पर अश्लील कार्य करने, उपहति कारित करने, साधनों द्वारा उपहति कारित करने, स्त्री पर हमला करने, अंगविक्षेप, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थल क्षति करने जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। इन अपराधों के तहत कारावास या जुर्माने का प्रावधान निहित है।

आमजन के लिए बना था खतरा

पंकज की आपराधिक गतिविधियों पर बार-बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी गतिविधियों के कारण आम नागरिकों का स्वच्छंद विचरण प्रभावित हो रहा था। स्थानीय लोग अपने दैनिक कार्यों को सामान्य रूप से करने में असहज महसूस करने लगे थे।

राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निष्कासन आदेश

अपराधी की निरंतर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर कटनी जिले सहित समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 3 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।

न्यायालय में पेशी की अनुमति

हालांकि, पंकज को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति होगी। इसके लिए उसे संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी और पेशी के तुरंत बाद इस न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

निष्कर्ष

यह कार्यवाही आमजन की सुरक्षा और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन की सख्ती से अपराधियों पर नकेल कसने का संदेश गया है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।



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