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कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही


तीनों अपराधियों को 1 वर्ष के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया



कटनी (24 फरवरी) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए उन्हें 1 वर्ष के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही, इन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर जिले और समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर जाने का निर्देश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है।

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तीन अपराधी

कलेक्टर द्वारा जिला बदर किए गए अपराधियों में तीन नाम शामिल हैं:

  1. राहुल सिंह उर्फ राहुल बिहारी (31 वर्ष) - निवासी मानसरोवर कॉलोनी, थाना माधवनगर, कटनी।

  2. आनंद माखीजा (26 वर्ष) - निवासी खैबर लाइन, थाना माधवनगर।

  3. अरमान द्विवेदी (28 वर्ष) - निवासी संत नगर, गली नंबर 3, थाना कुठला।

राहुल सिंह उर्फ राहुल बिहारी का आपराधिक रिकॉर्ड

राहुल सिंह के खिलाफ 2016 से 2024 तक कुल 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखना, डकैती की योजना बनाना, अश्लील हरकतें करना और एक्सीडेंट कर मारपीट करना शामिल है। इसके अपराधों के चलते क्षेत्र में आतंक का माहौल बना हुआ था, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

आनंद माखीजा की आपराधिक गतिविधियां

आनंद माखीजा के खिलाफ 2019 से 2023 तक कुल 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें गाली-गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, जुआ खेलना और डकैती की योजना बनाना शामिल है। इसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण स्थानीय लोग भयभीत थे, जिसके चलते जिला प्रशासन ने उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की।

अरमान द्विवेदी के विरुद्ध कार्यवाही

अरमान द्विवेदी पर 2019 से अब तक 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें झगड़ा करना, तोड़फोड़, हत्या का प्रयास और अवैध हथियार रखना शामिल है। इसके चलते आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी, जिसके कारण इसे भी जिले की सीमाओं से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया।

कलेक्टर ने जारी किया निष्कासन आदेश

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने तीनों अपराधियों को 1 वर्ष के लिए कटनी जिले और समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है। हालांकि, इन्हें न्यायालय में पेशी के लिए उपस्थित होने की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी।

कलेक्टर द्वारा की गई यह कार्यवाही कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और जिले में अपराधों पर लगाम लगेगी।

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