कटनी में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और आदतन अपराधियों पर सख्ती
रजिस्ट्रार कार्यालय मार्ग से औद्योगिक क्षेत्र अमकुही की ओर जाने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित
कटनी (25 फरवरी) - आम जनता की सुविधा और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अनुविभागीय दंडाधिकारी कटनी प्रदीप कुमार मिश्रा ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, रजिस्ट्रार कार्यालय कटनी से होते हुए औद्योगिक क्षेत्र अमकुही की ओर जाने वाले भारी वाहन और मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जनता की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि रजिस्ट्रार कार्यालय कटनी एवं लोक सेवा केंद्र शहरी एवं ग्रामीण कार्यालय मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम जनता अपने शासकीय कार्यों के लिए आती-जाती है। इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस प्रतिबंध से यातायात को सुगम बनाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
आदतन अपराधियों पर सख्ती: हर माह दो दिन थाने में हाजिरी अनिवार्य
कटनी (25 फरवरी) - अपराध पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने दो आदतन अपराधियों, शिवकुमार उर्फ नंदू यादव और अनूप उर्फ बाला श्रीवास्तव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
आदेश के तहत अनिवार्य हाजिरी
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, इन अपराधियों को अगले 3 महीने तक हर महीने की 1 और 15 तारीख को अपने-अपने संबंधित पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है।
शिवकुमार उर्फ नंदू यादव: अपराध की दुनिया में सक्रिय
शिवकुमार उर्फ नंदू यादव, जो कि ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सारंगपुर का निवासी है, 34 वर्षीय असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी के रूप में कुख्यात है। वर्ष 2022 से यह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, जिससे स्थानीय जनता में भय का माहौल बना हुआ है। इसके खिलाफ जुआ और शराब से जुड़े 6 मामले दर्ज हैं। प्रशासन द्वारा इसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई, लेकिन इसके आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ।
अनूप उर्फ बाला श्रीवास्तव: अवैध गतिविधियों में लिप्त
चाका कुठला स्थित वार्ड क्रमांक 8 का निवासी 30 वर्षीय अनूप उर्फ बाला श्रीवास्तव वर्ष 2011 से अपराधों में लिप्त रहा है। इसके खिलाफ अवैध शराब की बिक्री, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट और तोड़फोड़ के कई मामले न्यायालय में लंबित हैं। इसकी गतिविधियों से स्थानीय लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे।
कलेक्टर का सख्त संदेश
इन स्थितियों को देखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत कार्रवाई करते हुए शिवकुमार यादव को थाना ढीमरखेड़ा और अनूप श्रीवास्तव को थाना कुठला में अगले 3 महीनों तक महीने में दो बार उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
प्रशासन की सख्ती से नागरिकों को राहत
प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से जहां सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, वहीं अपराधियों पर भी लगाम कसी जा सकेगी। यह प्रतिबंध और सख्त निर्देश सुनिश्चित करेंगे कि नागरिक बेखौफ होकर अपने रोजमर्रा के कार्य निपटा सकें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की यह पहल अत्यंत सराहनीय है।
कटनी प्रशासन द्वारा उठाए गए यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। भारी वाहनों पर लगे प्रतिबंध से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और आदतन अपराधियों पर की गई कार्रवाई से समाज में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। प्रशासन की यह पहल दर्शाती है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण और नागरिकों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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