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अवमानक खोवा का संग्रहण एवं विक्रय पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

 


written & edited by : ADIL AZIZ

कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

कटनी (31 जनवरी) - जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ (लूज खोवा) के संग्रहण और विक्रय के मामले में सिल्वर टॉकीज रोड स्थित सरावगी कमीशन एजेंट के संचालक गिरीश कुमार सरावगी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

प्रकरण का विवरण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश साहू द्वारा 6 मार्च 2023 को सरावगी कमीशन एजेंट के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु खोवा विभिन्न डलियों में संग्रहित किया गया था। गुणवत्ता की शंका के चलते खोवे का नमूना परीक्षण के लिए लिया गया। सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर विक्रेता और गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किए गए परीक्षण में यह पुष्टि हुई कि नमूना मिथ्याछाप (सब-स्टैंडर्ड) था। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सरावगी कमीशन एजेंट को नोटिस जारी किया गया और नियमानुसार प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण के लिए अपील करने का अवसर दिया गया।

न्यायिक प्रक्रिया और निर्णय

प्रकरण के तहत संचालक गिरीश कुमार सरावगी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जानकारी के अभाव में खोवे के विक्रय की बात स्वीकार की और भविष्य में इस प्रकार की गलती न दोहराने का आश्वासन दिया। हालांकि, परीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया।

अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती साधना परस्ते ने मामले को गंभीर मानते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। यह राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। अन्यथा, नियमानुसार अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई

जिले में मिलावटखोरी को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।

उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना तत्काल खाद्य विभाग को दें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

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