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कलेक्टर ने आदतन अपराधी अनुराग चौरसिया के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की , तीन माह तक प्रतिमाह दो बार थाने में उपस्थिति देना अनिवार्य

 



तीन माह तक प्रतिमाह दो बार थाने में उपस्थिति देना अनिवार्य

कटनी (30 नवंबर) – जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के तहत, महात्मा गांधी वार्ड के निवासी अनुराग चौरसिया उर्फ वासू पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की है। अनुराग को अगले तीन महीने तक हर महीने 1 और 16 तारीख को थाना कोतवाली में उपस्थित रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है।

क्या है मामला?

अनुराग चौरसिया उर्फ वासू महात्मा गांधी वार्ड, गांधीगंज का निवासी है और एक आदतन अपराधी है। वर्ष 2021 से 2024 तक उसके खिलाफ थाना कोतवाली कटनी में गंभीर अपराधों के 6 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में हत्या का प्रयास, चाकूबाजी, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सदस्यों के साथ मारपीट, गाली-गलौज, अवैध शस्त्र रखना और शराब के लिए अवैध वसूली जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

अनुराग अपने क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से एक के बाद एक गंभीर अपराध करता रहा है। पुलिस द्वारा समय-समय पर की गई कार्रवाई के बावजूद उसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई।

बाउंड ओवर कार्रवाई का उद्देश्य

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने यह कदम जनता के बीच कानून व्यवस्था का भरोसा बनाए रखने और क्षेत्र में भय का माहौल खत्म करने के उद्देश्य से उठाया है। अनुराग को तीन माह तक हर महीने दो बार थाने में हाजिरी देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह कदम उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

राज्य सुरक्षा अधिनियम का उपयोग

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना है।

अनुराग के खिलाफ कार्रवाई के प्रमुख कारण

  1. लगातार आपराधिक गतिविधियां:
    अनुराग ने अपने क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने के लिए हत्या के प्रयास और चाकूबाजी जैसे अपराध किए।

  2. सामाजिक तनाव का कारण:
    अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट जैसे अपराधों से समाज में तनाव और असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ।

  3. अवैध शस्त्र रखने का मामला:
    अनुराग पर अवैध शस्त्र कब्जे में रखने का आरोप भी है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

थाने में उपस्थिति के निर्देश

कलेक्टर के आदेशानुसार, अनुराग चौरसिया को अगले तीन महीनों तक हर महीने की 1 और 16 तारीख को थाना कोतवाली में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस दौरान पुलिस उसकी गतिविधियों पर करीबी नजर रखेगी।

जनता के लिए संदेश

यह कार्रवाई जिला प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आदतन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए, प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि कानून सभी के लिए समान है।

अनुराग चौरसिया उर्फ वासू के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई न केवल उसके अपराधों पर रोक लगाने का प्रयास है, बल्कि यह क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण कदम भी है। ऐसी कार्रवाइयों से समाज में कानून का भय पैदा होता है और जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होता है।



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