कटनी जिले में दो आदतन अपराधियों पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई: तीन महीने तक पुलिस थाने में हाजिरी देना अनिवार्य
written & edited by : ADIL AZIZ
कटनी (1 अक्टूबर): समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सतर्क रहना आवश्यक है। इसी दिशा में कटनी जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दो आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है, जिसमें दोनों अपराधियों को तीन महीने तक हर 15 दिन पर पुलिस थाने में हाजिरी देना अनिवार्य किया गया है।
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क्यों जरूरी थी यह कार्रवाई?
कटनी जिले में पिछले कुछ सालों से लगातार आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही थी। विशेष रूप से हेतराज सिंह उर्फ गुडडू सिंह और तीरथ प्रसाद तिवारी जैसे अपराधियों ने क्षेत्र में आतंक का माहौल बना रखा था। यह अपराधी मारपीट, गाली-गलौच, धमकी देना, और आम जनता को भयभीत करने जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे।
इनकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र के व्यापारी, किसान और सामान्य नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। प्रशासन द्वारा समय-समय पर इन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद इनकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।
हेतराज सिंह उर्फ गुडडू सिंह की आपराधिक गतिविधियां
हेतराज सिंह, जो कि थाना बरही के अंतर्गत आता है, साल 2008 से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसने कई बार गाली-गलौच, मारपीट, और जान से मारने की धमकी देकर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार, हेतराज पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वे न्यायालय में विचाराधीन हैं।
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने हेतराज की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत हेतराज को अगले तीन महीनों तक हर महीने दो बार थाने में उपस्थित होना होगा। यह कदम समाज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
तीरथ प्रसाद तिवारी का अपराधी रिकॉर्ड
दूसरे अपराधी तीरथ प्रसाद तिवारी, जो कि ग्राम बरनमहगवां, थाना बरही का निवासी है, ने साल 2011 से आपराधिक जगत में कदम रखा। इसके खिलाफ भी मारपीट, गाली-गलौच, और धमकी देने के कई मामले दर्ज हैं। तीरथ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों में भय का वातावरण पैदा किया, जिससे जनता आतंकित हो गई।
तीरथ के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन उसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ। जनहित को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर ने तीरथ के खिलाफ भी वही आदेश जारी किया है, जिसके तहत उसे भी तीन महीने तक हर महीने दो बार थाने में हाजिरी देनी होगी।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
कटनी जिले में इन दो आदतन अपराधियों के खिलाफ की गई यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। यह अधिनियम प्रशासन को ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का अधिकार देता है, जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं।
इस अधिनियम के तहत प्रशासन को यह अधिकार है कि वह ऐसे अपराधियों को समय-समय पर पुलिस थाने में हाजिरी देने का आदेश दे सके, ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे।
इस कार्रवाई का महत्व
कटनी जिले में इस प्रकार की कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे न सिर्फ समाज में कानून और व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि अपराधियों के मन में भी कानून का भय बना रहेगा।
अपराधियों के खिलाफ उठाए गए इस कदम से जनता को यह विश्वास मिलेगा कि प्रशासन उनके सुरक्षा के लिए तत्पर है। व्यापारियों, किसानों और आम जनता में बढ़ते असुरक्षा के माहौल को देखते हुए यह कार्रवाई अत्यंत आवश्यक थी।
आगे की रणनीति
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन अपराधियों की गतिविधियों में किस हद तक सुधार होता है। अगर ये अपराधी सुधार के रास्ते पर नहीं आते, तो उनके खिलाफ और भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।
इसके अलावा, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिले में अन्य अपराधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाए।
समाज के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी
किसी भी समाज में प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करे। कटनी जिले में कलेक्टर द्वारा उठाया गया यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बहाल होगा। इसके साथ ही, जनता को यह संदेश मिलेगा कि कानून उनके साथ है और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कटनी जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा की गई यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बनेगा। हेतराज सिंह और तीरथ प्रसाद तिवारी जैसे आदतन अपराधियों के खिलाफ उठाए गए इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन कोई भी कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई यह कार्रवाई समाज के हित में है और इससे अन्य अपराधियों को भी यह संदेश मिलेगा कि उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है।
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