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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में परिचर्चा:12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म पर मृत्युदंड, मंदिर में चोरी पर 7 साल सजा

नए कानून को समझाने के लिए पुलिस थानों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पर सोमवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में परिचर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से कानूनी की खास धाराओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पहले का कानून दंड देने के लिए बना था और अब फरियादी को न्याय दिलाने के लिए बनाया है। अब यदि 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म हुआ तो आरोपियों को मृत्युदंड तक की सजा है। वहीं नाबालिग बालिका (18 साल से कम) के साथ सामूहिक दुष्कर्म में भी इतनी ही सजा होगी। मंदिर या धार्मिक स्थलों पर चोरी को पहले साधारण चोरी में दर्ज किया जाता था। अब उसके लिए नई धारा 305 (घ) बनाई है। इसमें 7 साल की सजा और जुर्माना भी है। पहले आरोपी पकड़ में नहीं आता था तो कोर्ट में केस नहीं चलता था। अब उसे भगोड़ा घोषित कर केस चलाया जा सकेगा। एडीपीओ नरोत्तम कौरव ने कहा कि पहले घरेलू हिंसा में ससुराल वालो को जेल भेजने के लिए 377 धारा दर्ज करवा दी जाती थी, वो अब खत्म कर दी गई है। रिटायर्ड जज, वकील, लॉ स्टूडेंट, समाजसेवी मौजूद रहे। समय पर मिलेगा न्याय: विजयवर्गीय नए कानून से अब निश्चित समय पर न्याय मिलेगा। इसके लिए सभी की समय सीमा तय कर दी गई है। कोई परिवार पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट होता है तो उसे थोड़ी परेशानी आती है। ऐसा ही अभी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस और प्रशिक्षण से सब कुछ आसान हो जाएगा। पीड़ित आरोपी के लिए पारदर्शिता होगी : महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा नए कानून से अंग्रेजों की मानसिकता दूर हटी है। अब हम खुद का कानून लाए हैं। पहले पुलिस खुद के एविडेंस कलेक्ट करती थी, लेकिन उसे कोई मान्य नहीं करता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे डिजिटल एविडेंस लिए जाएंगे। यह प्रोसेस पीड़ित और आरोपी दोनों के लिए पारदर्शिता वाली रहेगी। अब जब्ती का माल भंगार नहीं होगा : रिटा. डीजे वीके सोनी ने कहा थानों में जब्ती का माल सालों तक पड़ा रहता था, जिससे भंगार हो जाता था। जबकि गुजरात में कुछ मामलो में खराब होने वाले जब्त माल को कोर्ट की अनुमति से तुरंत निकाल दिया जाता था। माल बेचकर कोष में पैसा जमा होता था। पैसा संबंधित पक्षकार को देते थे। अब नए कानून में सब जगह ऐसा हो सकेगा।

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