पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद:दो साल पहले सोते समय सिर कुचल कर की थी हत्या, न्यायालय ने सुनाया फैसला
भिण्ड में घरेलू विवाद को लेकर शराबी पति द्वारा नींद पर पत्नी का सिर पत्थर से कुचल कर हत्या करने वाले आरोपी पति को सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी पाया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित करने का फैसला सुनाया। मामले में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने बताया कि देहात थाना क्षेत्र में आने वाले निवासी कृष्णा नगर निवासी रहमान खां उर्फ गुड्डू पुत्र बुद्धे खां जो कि ऊदल वर्मा के मकान में किराए पर रहता था। 10 अप्रेल 2022 की रात को शराब के नशे में अपने घर पहुंचा। यहां उसकी पत्नी रेशमा एवं उसकी बेटी अंजली सो रही थी। रात 12 बजे के करीब आरोपी पति गुड्डू ने घरेलू विवाद को लेकर मन में चल रही। रंजिश के चलते पत्थर से रेशमा का सिर कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से भाग गया। मां की हत्या किए जाने की जानकारी जैसे ही पास में सो रही, बेटी अंजली को हुई तो वह पड़ोसियों के पास पहुंची और उन्हें जानकारी दी। जिस पर आसपास के लोग एकत्रित हुए और लहूलुहान रेशमा को जिला अस्पताल लेकर गए। यहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की हत्या की जानकारी होने पर देहात थाना पुलिस ने पड़ताल करते हुए मृतका की बेटी की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दूसरे दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने घटना स्थल पर मिले साक्ष्य और मृतका की बेटी के बयानों को पर्याप्त आधार मानते हुए हत्याकाण्ड को अंजाम देने वाले पति रहमान खां उर्फ गुड्डू को आरोपी माना। जिस पर न्यायालय ने दोषी को अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 500 का अर्थदंड लगाया।
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