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इटारसी कोर्ट का फैसला:हत्या के एक आरोपी को उमकैद, दूसरे को सबूतों के आभाव में छोड़ा

इटारसी कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 सौ का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दूसरे आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं मिले इसलिए दोषमुक्त करार दिया गया। सरकारी वकील भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि शादी कराने झांसा देकर युवक जगन गीद निवासी हिवारखेड़ा की हत्या करने वाले आरोपी प्रकाश उर्फ मुन्ना को धारा 302 ओर 364आईपीसी में दोषी पाते हुए 302 में आजीवन कारावास और 364 आईपीसी में 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 9 अप्रैल 2021 का है मामला वहीं सुखदेव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। घटना थाना केसला के अंतर्गत हुई थी। 9 अप्रैल 2021 को हिवारखेड़ा निवासी जगन गीद को उसकी शादी बैतूल में एक लड़की से कराने के लिए मोबाइल करके बुलाया। शादी के लिए सोने के जेवर, 40 हजार रुपए लेकर आने के लिए बोला तो मृतक ने जेवर ओर पैसे लेकर बैतूल के लिए निकला। इसके बाद मृतक का मोबाइल बंद आने लगा। जगन की बहन ने कई बार फोन किया लेकिन मोबाइल बन्द था। मृतक और आरोपी पूर्व से परिचित थे। तब मृतक की बहन ने आरोपी प्रकाश उर्फ मुन्ना को फोन किया तो आरोपी ने मना कर दिया कि मृतक मेरे पास नहीं आया। लेकिन आरोपी और मृतक से निरन्तर मोबाइल पर सम्पर्क में था। आरोपियों ने मृतक से जेवर ओर पैसे लेकर उसे मूर्ख बनाते रहे। 9 अप्रैल 2021 को मृतक को बैतूल पढ़ार के पास लाकर सभी ने खाना खाया और शराब, कोल्ड़िंग पी और आरोपियों ने प्लामिंग से मृतक को कोल्डड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सारे जेवर ओर पैसे आपस में बांट लिए। प्रकरण की विवेचना तात्कालिक केसला थाना प्रभारी कैलाश पांसे और उप निरीक्षक राधेश्याम पवार ने की। लाश 5 दिन बाद केसला हाईवे से अंदर खेत से बरामद की गई। शव का पीएम के बाद पुलिस ने कफ़न दफन कर दिया। शव पर तवानगर और मासोद चौकी के गुमशुदगी होने पर परिवार ने लाश पर दावा किया। तब दोनों परिवार का डीएनए किया गया। जिससे प्रमाणित हुआ कि लाश जगन गीद की है। आरोपियों के और मृतक के मोबाइल नंबरों की सीडीआर, लोकेशन निकली गई। जिससे यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी ओर मृतक घटना के पूर्व और बाद निरंतर संपर्क में थे। विवेचना के दौरान संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया।

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