सीएम ने रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी को किया तलब:12 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स की आवाज उठाने वाले संगठनों का पंजीयन निरस्त
मध्यप्रदेश में पहली बार 7 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। अब इतने बड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। मान्यता खत्म होने से ये संगठन न तो सरकार से पत्राचार कर सकते हैं न अपनी बात मंत्री-अफसरों से मिलकर बता सकते। पंजीयन निरस्त करने वाली संस्था उद्योग विभाग के अधीन है और यह विभाग सीएम डॉ. मोहन यादव के पास है। मामला सीएम तक पहुंचा तो उन्होंने रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी को तलब किया गया है। प्रदेश में 3 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का पंजीयन निरस्त होने के बाद मामला हाई कोर्ट में है। अब मंत्रालय कर्मचारी संघ, विधानसभा कर्मचारी संघ व पेंशनर्स एसो. का पंजीयन निरस्त हुआ है। इधर, मुख्य सचिव को कर्मचारी संगठनों की ओर से लिखे पत्र में सहायक पंजीयक और फर्म्स संस्थाएं भोपाल द्वारा पंजीकृत संस्थाओं के बीच भेदभाव किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी ने कुछ पंजीकृत संस्थाओं का पंजीयन तीन महीने में एक नोटिस देकर खत्म कर दिया, जबकि शीघ्र लेखक संघ को 2021 से 2024 तक 15 दिन का नोटिस दिया जा रहा है, अब तो इस संस्था ने हाल ही में मंत्रालय में आग लगी आग से संस्था का रिकार्ड जलने का हवाला दे दिया है। यह है प्रक्रिया : कर्मचारी संगठनों के संबंध में मामलों में भेदभाव उनका पंजीयन निरस्त करने के संबंध में पहली सुनवाई सहायक पंजीयक एवं फर्म्स संस्था करती है, जिसकी अपील रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी के पास होती है। इसके बाद अपीलेंट अथारिटी राज्य सरकार यानी उद्योग विभाग प्रमुख सचिव है। इन तीनों स्तर पर कर्मचारी संगठनों का मामला पहुंच चुका है, लेकिन अब तक कर्मचारी संगठनों पर हो रहे भेदभाव करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे पुराने संगठनों को सिर्फ 1 से 3 महीने का नोटिस 1. मध्यप्रदेश सचिवालयीन (मंत्रालय) कर्मचारी संघ : 55 साल पुराना संगठन सिर्फ तीन तीन महीने के नोटिस पर पंजीयन क्रमांक 1263/1969 रद्द। वजह- शासीय निकाय का निर्वाचन न कराने पर धारा-34 के तहत कार्रवाई। 2. मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ : 52 साल पुराना संगठन पंजीयन क्रमांक 2981/ 1972 14 जून 2023 को निरस्त। नोटिस 8 मई 2023 कोद दिया था। वजह- धारा 27-28 का उल्लंघन। 3.पेंशनर्स एसोसिएशन : 33 साल पुराना संगठन... धारा-34 के तहत नोटिस देकर 6 सितंबर 2023 को पंजीयन 22231/1989 निरस्त। लेकिन यहां भेदभाव : मध्यप्रदेश सचिवालयीन शीघ्र लेखक संघ को सबसे पहले 2021 में नोटिस दिया। इसके बाद 14 मार्च 2022, 12 मई 2022 और 15 फरवरी 2024 को 15-15 दिन का नोटिस दिया। लेकिन 4 साल बाद भी कार्रवाई नहीं की। जिम्मेदारों के अलग-अलग बयान हर संगठन की प्रकृति अलग होती है। इसलिए सभी पर समान कार्रवाई नहीं हो सकती। जिनके पंजीयन निरस्त किए गए हैं, वे विधिवत हैं। -संजय सीठा, प्रभारी सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं मैं अपीलेंट अथॉरिटी हूं। मेरे पास मामला आएगा तो उसकी सुनवाई करूंगा। अभी मेरे पास ऐसा मामला नहीं आया है। -आलोक नागर, पंजीयक, रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी
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