हाई कोर्ट का फैसला:MCU के पूर्व प्रभारी कुलपति और एक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) को लेकर अहम फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने MCU के पूर्व प्रभारी कुलपति संजय द्विवेदी और प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव की नियुक्ति रद्द कर दी है। जानकारी के अनुसार इन दोनों की नियुक्ति साल 2009 में नियम के खिलाफ हुई थी। जनसंचार और जनसंपर्क एवं विज्ञापन विभाग के प्रमुख को चयन समिति-साक्षात्कार पैनल में शामिल नहीं किया गया था, जो अनिवार्य था। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि डिपार्टमेंट आफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में रीडर के पद पर भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी कर साक्षात्कार आयोजित करें। डाॅ. प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा ने वर्ष 2015 में याचिका दायर कर इनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी कि विश्वविद्यालय ने 11 अप्रैल, 2008 को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। मगर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम 1990 की धारा 33(2)(डी) का पालन नहीं किया गया। चयन समिति में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को शामिल करना अनिवार्य था, इसके बाद हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को अवैधानिक पाते हुए निरस्त कर दिया।
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