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क्राइम ब्रांच, FST-16 ने पकड़े 25 लाख रुपए:मुरार के दो व्यापारी कार में छुपाकर ले जा रहे थे रुपए, AG पुल से पकड़े

ग्वालियर में गुरुवार की शाम क्राइम ब्रांच व FST-16 ने ज्वाइंट चेकिंग चलाकर AG ऑफिस पुल से एक कार में रखे 25 लाख रुपए पकड़े हैं। एक सूटकेस में 24.90 लाख रुपए रखे थे, जबकि 10 हजार रुपए कार सवार की जेब में थे। कार में रुपयों के साथ मुरार के दो व्यापारी मिले हैं, जो अपना इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिजनिस बता रहे हैं। यह रुपए यूरोप से आना बता रहे हैं। पुलिस ने उनके जवाब से संतोषजनक जवाब न मिलने और कोई सबूत नहीं दे पाने के चलते कैश को निगरानी में ले लिया है। साथ ही निर्वाचन आयोग, इनकम टैक्स अधिकारियों का सूचना दे दी है। अब पुलिस मामले की पड़ताल भी कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगाू है। ऐसे में कैश साथ रखने की अधिकतम सीमा सिर्फ 50 हजार रुपए है। इसके ज्यादा रुपए मिलने पर चुनाव में चेकिंग के बनाई गई टीमें जब्त कर चुनाव आयोग को सूचना भेजती हैं। गुरुवार को एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच व FST-16 ने शहर के अंदर संयुक्त रूप से चेकिंग की थी। जिसमें AG ऑफिस पुल के पास एक इंडिया कार को पुलिस ने रोका और चेकिंग की ताे उसमें एक सूटकेस मंे नोट ही नोट रखे मिले हैं। क्राइम ब्रांच एवं एफएसटी-16 की संयुक्त टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान इंडिका कार में बैठे व्यक्ति हरी कृष्ण सिंघल पुत्र बाल कृष्ण सिंघल निवासी गंगा माई संतर मुरार एवं मुरारी लाल गुप्ता पुत्र भरोसी लाल गुप्ता निवासी रामकला नगर मुरार के कब्जे से 25 लाख रुपए जप्त किए हैं। यूरोप से आना बताया कैश जब पुलिस ने दोनों हरीकृष्ण सिंघल, मुरारी लाल गुप्ता से पूछताछ की तो दोनों ने अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनिस बताा है। उनका कहना है कि यह कैश यूरोप से आया है। वहां उनका बिजनिस है। यह रकम अभी वह बैंक से निकालकर ला रहे हैं। जब उनसे पूछा कि कोई स्टेटमेंट तो होगा। चैक से निकाला या काउंटर से कैश निकाला। पर दोनों व्यापारी कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे सके। जब उनसे पूछा गया कि वह यह कैश लेकर कहां जा रहे थे तो उनका कहना था कि वह दाल बाजार में उनका ऑफिस है वहां जा रहे थे। पर इस जवाब से भी पुलिस अधिकारी संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। इनकम टैक्स, निर्वाचन अधिकारी को दी सूचना पुलिस ने चेकिंग में मिले 25 लाख रुपयों को निगरानी में लेकर इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी व साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मामले की सूचना दे दी है। अब व्यापारियों को कोर्ट में कैश से संबंधित पूरे सबूत दिखाने के बाद ही पैसा वापस मिल सकेगा।

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